एनपीएस: वन-वे स्विच की कब और क्यों पड़ती है आवश्यकता
यदि आप भी एनपीएस खाता चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि एनपीएस के टियर II खाते से पैसे को एनपीएस के टियर I खाते में स्विच करना मुमकिन है। इस वन-वे स्विच को एनपीएस के टियर I खाते में कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर किसी एक साल में टियर I के मिनिमम कॉन्ट्रिब्यूशन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है तो वह इसके लिए वन-वे स्विच का इस्तेमाल कर सकता है।
आपको बता दें कि केवल ऐसे एनपीएस सब्सक्राइबर जो ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया या कॉरपोरेट सेक्टर कैटेगरी में आते हैं, वही वन-वे स्विच सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस फॉर्म की होती है जरुरत
फॉर्म यूओएस एस 13 को वन-वे स्विच के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह फ़ॉर्म पीओपी-एसपी से हासिल किया जा सकता है या फिर इसे एनपीएससीआरए वेबसाइट से इस https: npscra.nsdl.co.in लिंक के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है।
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ब्यौरा से संबंधित जानकारी
इसमें सब्सक्राइबर का पीआरएएन नंबर, सब्सक्राइबर का नाम, स्विच की जाने वाली रकम को फॉर्म में दर्ज करना होगा। फॉर्म पर एनपीएस सब्सक्राइबर के दस्तखत होने चाहिए।
फॉर्म जमा करने का पता
पूरी तरह से भरे हुए फ़ॉर्म को उस पीओपी-एसपी के यहां जमा कराया जाना चाहिए, जहां से सब्सक्राइबर वर्तमान में टियर II अकाउंट के लिए जुड़ा होता है। फॉर्म जमा होने पर पीओपी-एसपी से अकनॉलेजमेंट रिसीप्ट मिलती है। रिसीप्ट नंबर को संभालकर रखना चाहिए क्योंकि यह भविष्य में काम आ सकता है।
याद रखने योग्य बातें
आपको बता दें कि स्विच रिक्वेस्ट के लागू होने के बाद टियर I में निवेश की गई राशि में अंतर हो सकता है। यह अनुरोध की गई राशि से दो अलग-अलग दिनों में एनएवी के अंतर की मात्रा तक हो सकता है।
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