सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है। एसएसवाई को केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत लांच किया गया है।
नई दिल्ली: सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है। एसएसवाई को केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत लांच किया गया है। जो कि अभी भी लोकप्रिय बनी हुई है। यह 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से शुरू की गई है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला रिटर्न है। जो कि किसी भी अन्य योजना से ज्यादा है। जानकारी दें कि मौजूदा समय में इस पर 8.4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। वहीं एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में सेक्शन 80सी के तहत इस योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। यानी सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। स्कीम से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
- सुकन्या समृद्धि अकाउंट (एसएसवाई) खोलने का फॉर्म बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र।
- बच्ची के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) बच्ची के माता-पिता या अभिभावक के पते का प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल)
- (एसएसवाई) का फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं।
बेटियों के लिए जानें कहां खुलेगा खाता
- जानकारी दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में भी आप ये खाता खोल सकते है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.sbi.co.in/portal/web/govt-banking/sukanya-samriddhi-yojana
- खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं, जिसे बैंक स्वीकार करता हो।
- ध्यान रहें कि पैसे जमा करने वाले और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है। खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी पैसे जमा कर सकते हैं।
- शर्त यह है कि उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो। अगर खाते में चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा। जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह कैलकुलेशन होगा।
- इस स्कीम में किए जाने वाले निवेश पर टैक्स छूट के साथ इससे मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है।
- 250 में काफी आसानी से खाता खोला जा सकता है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराये जा सकते हैं।
- किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता।
जानें कब खाते से पैसा निकाल सकते
- खाताधारक की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है।
- इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं।
- इसमें खाते में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है।
- खाते से यह निकासी तभी संभव है, अगर अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले।
- अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है।
जानिए खाता कब बंद करा सकते
- खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है।
- एसएसवाई खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है।
- 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाये तब तक रकम जमा कराई जा सकती है।
- वहीं बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब एसएसवाई खाता मैच्योर हो जाए, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।
करा सकते है खाता ट्रांसफर भी
आपको जानकर खुशी होगी यह खाता देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। ध्यान देने वाली बात केवल यह है कि जिस बेटी के नाम से खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही है। अच्छी बात यह है कि ट्रांसफर में कोई फीस नहीं लगती है। इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगा जहां खाता खोला गया है।


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