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पीपीएफ अकाउंट होल्‍डर की मृत्‍यु के बाद इस तरह से प्राप्‍त करें राशि

यहां पर बताएंगे कि पीपीएफ खाताधारक का नॉमिनी मृत्‍यु के बाद कैसे पैसे प्राप्‍त कर सकता है।

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यदि आपको खाता पीपीएफ सेविंग स्‍कीम में है तो यह खबर आपको भी पढ़नी चाहिए। कई बार पीपीएफ (PPF) अकाउंट होल्डर अपने खाते में नॉमिनेशन का जिक्र नहीं करते हैं, ऐसे में नॉमिनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन डाक विभाग (डाकघर) ने अब अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते इस तरह के दावों का जल्द निपटारा किया जा सकता है। डाक विभाग ने अपने अधिकारियों को उनके वरिष्ठता के आधार पर दावेदारों को राशि जारी करने के अधिकार दिए हैं।

 
पीपीएफ खाताधारक की मृत्‍यु के बाद कैसे प्राप्‍त करें राशि

पैसे निकालने का तरीका
आपको बता दें कि आमतौर पर हर खाताधारक अपने खाते में अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी जरूर बनाता है। ऐसे में खाताधारकों की मौत होने पर पीपीएफ खाताधारक का नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी फॉर्म जी भरकर राशि निकलने का दावा कर सकता है। इस फॉर्म के साथ पीपीएफ खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है।

 

नॉमिनेशन न होने पर
यदि पीपीएफ खाताधारक ने अपने खाते में नॉमिनेशन नहीं किया है तो यह राशि उनके कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाती है। ऐसे दावेदारों को डेथ सर्टिफिकेट के अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट द्वारा जारी की गई वसीयत की कॉपी जमा करनी होती है।

अगर खाताधारकों के खाते में जमा राशि 1 लाख रुपये तक है तो शपथ पत्र, लेटर ऑफ इन्डेम्निटी (क्षतिपूर्ति), डिस्क्लेमर लेटर का एक एफिडेविट, स्‍टाम्‍प पेपर पर खाताधारकों का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा होता है।

डाक विभाग के अधिकारियों के अधिकार

  • अगर अकाउंट होल्‍डर के खाते में 5000 रुपये हैं तो यह राशि को जारी करने का अधिकार सब-पोस्‍टमास्‍टर को दे दिया गया है।
  • 10,000 रुपये तक की राशि के लिए लोअर सलेक्शन ग्रेड (लोअर सेलेक्शन ग्रेड / पीएम ग्रेड -1) सब-पोस्टमास्टर को दिए गए हैं।
  • डिप्टी मोस्टमास्टर (पीएम ग्रेड- II और III) को 25,000 रुपये तक की राशि, खाता विश्लेषकों के दावेदारों का जारी करने के अधिकार हैं।
  • 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए डिप्टी पोस्टमास्टर (सभी राजपत्रित समूह-बी) को अधिकार दिए गए हैं।
  • 1-2.5 लाख रुपये तक जमा राशि को जारी करने का अधिकार चीफ पोस्टमास्टर / एसएसपी (सभी राजपत्रित समूह-ए) के पास हैं।
  • 2.5 लाख से 3.75 लाख रुपये तक की राशि के लिए हेड क्वाटर के डायरेक्टर / श्रेत्रिय प्रबंधक को अधिकार दिए गए हैं।
  • तो वहीं 3.75 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि के लिए पोस्टमास्टर जनरल को पॉवर दी गई हैं।

English summary

How To PPF Account Holders Nominee Can Claims?

Here PPF account holders nominee will know the process to claim in Hindi.
Story first published: Sunday, September 22, 2019, 15:10 [IST]
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