अभी हाल में ही पीएफ को लेकर सरकार ने नियम बदल दिए हैं। पीएफ सदस्यों को पेंशन या एडवांस लेना है तो ऑफलाइन क्लेम फार्म जमा करने का सिस्टम बंद कर दिया गया है।
पीएफ का पैसा निकालना काई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह आसानी से ऑनलाइन भी निकल जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ जरुरी चीजें हैं जिन्हें दूर किए बिना आप यह काम नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को अगर आप पहले ही फिक्स कर लेंगे तो ऐन मौके पर परेशानी झेलने से बच जाएंगे।
अभी हाल में ही पीएफ (पीएफ) को लेकर सरकार ने नियम बदल दिए हैं। पीएफ सदस्यों को पेंशन या एडवांस लेना है तो ऑफलाइन क्लेम फार्म जमा करने का सिस्टम बंद कर दिया गया है। ईपीएफओ ऑनलाइन ही क्लेम फॉर्म स्वीकार करेगा। ऑफ़लाइन क्लेम फॉर्म ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए ईपीएफओ ने सभी सदस्यों को हिदायत दी है कि ओटीपी न आए तो दोबारा क्लेम फॉर्म की औपचारिकता करें।
अगर आप भी प्रॉविडेंट फंड (PF) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब पीएफ से पैसे निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लागने होंगे। आपका पीएफ का पैसा आवेदन करने के बाद खाते में सीधे लगभग 5 से 10 दिन में आ जाएगा।
क्लेम करने से पहले ये करें
- अपने यूनिवर्सल अकाउंट नबंर, यूएएन को एक्टिवेट करें।
- यूएएन से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए।
- यूएएन और आधार से लिंक करें।
- बैंक अकाउंट अपडेट करें।
ये है प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नबंर, यूएएन को एक्टिवेट करना होगा और यूएएन से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिवेट करना होगा। आधार की डीटेल भरनी होगी और इस तरह से केवाईसी फार्म भरेंगे, जिसके बाद एक पासवर्ड मिलेगा। इस पासवर्ड को डालने के बाद आपका आधार ईपीएफओ के डाटाबेस से जुड़ जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा। जिसमें पीएफ के पैसे जाएंगे।
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
क्लेम करने के लिए आपको आधार कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा। ईपीएफओ की बेबसाइट पर, एम्प्लाई के सेक्शन में लॉगिन करने के बाद आपको यह ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्म में आपकी डीटेल पहले से मौजूद होगी। इसमें आपको सलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह से पैसे निकालना चाहते हैं। फाइल सेटलमेंट, पार्शियल विदड्रॉल या पेंशन विदड्रॉल फॉर्म।
पीएफ क्लेम
इसमें पहले फॉर्म 31 का इस्तेमाल होता था मगर उसका यूज खत्म हो गया है। अगर अपने पीएफ अकाउंट में से कुछ रकम निकालना चाहते हैं तो पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछी जाएगी और ये डेट ईपीएफओ के डाटा बेस से मैच होनी चाहिए।
यहां, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ईपीएफ संगठन ने यूएएन के आवंटन यानी पीएफ अधिनियम के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अनिवार्य कर दिया है।
इन कामों के लिए निकाल सकते हैं पीएफ
1. घर खरीदने के लिए
2. घर बनाने के लिए
3. होम लोन की पेमेंट के लिए
4. एजुकेशन और शादी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए
घर की मरम्मत कराने के लिए
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