ईपीएफओ नें पीएफ निकालने के नियम में किया बदलाव

पीएफ को लेकर सरकार ने नियम बदल दिए हैं। जानकारी दें कि पीएफ सदस्यों को पेंशन या एडवांस लेना है तो ऑफलाइन क्लेम फार्म जमा करने का सिस्टम बंद कर दिया है।

नई द‍िल्‍ली: पीएफ को लेकर सरकार ने नियम बदल दिए हैं। जानकारी दें कि पीएफ सदस्यों को पेंशन या एडवांस लेना है तो ऑफलाइन क्लेम फार्म जमा करने का सिस्टम बंद कर दिया है। अब ईपीएफओ ऑनलाइन ही क्लेम फार्म स्वीकार करेगा। इतना ही नहीं ऑनलाइन क्लेम फार्म में ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए ईपीएफओ ने सभी सदस्यों को सूचि‍त क‍िया जाता है कि ओटीपी न आए तो दोबारा क्लेम फार्म की औपचारिकता करें। इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि अगर आप भी प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपका पीएफ का पैसा आवेदन करने के बाद अकाउंट में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा।

पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम

पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम

जानकारी दें कि अगर आपका आधार नंबर ईपीएफओ के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से लिंक है तो आप प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऐसे मामले में ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है। या यूं कहें कि आधार यूएएन से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा। रीजनल कमिश्नर एन के सिंह के मुताबिक, ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया है।

सिर्फ ऑनलाइन क्लेम होगा सेटल

सिर्फ ऑनलाइन क्लेम होगा सेटल

ईपीएफओ की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है। कंपनियां बल्क में ऐसे मेंबर्स का क्लेम फिजकल फॉर्म के जरिए करा रही थीं, जिनका आधार यूएएन से लिंक है। इससे फील्ड ऑफिस में जबरदस्ती का बोझ बढ़ रहा था। इसके साथ ही इससे क्लेम सेटेलमेंट में देरी होती है। ऐसे मामलों में कंपनियों का ऑफलाइन क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन क्लेम सर्विस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई मेंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लेम फाइल करता है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लेम को ही सेटल किया जाएगा।

इस तरह कर सकते है ऑनलाइन क्लेम

इस तरह कर सकते है ऑनलाइन क्लेम

ऑनलाइन क्‍लेम सबमिट करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाना होगा। यहां आपको ऑनलाइन क्‍लेम का ऑप्‍शन दिखेगा। ऑनलाइन क्‍लेम ऑप्‍शन क्लिक करने पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक खुलेगा।

यहां पर मेंबर को अपना यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और पासवर्ड फीड करना होगा। इसके बाद क्‍लेम सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद विद्ड्रॉअल फॉर्म को कंपनी में जमा नहीं करना होगा।

इन बातों का ध्‍यान रखें:
पीएफ निकालने के लिए कंपनी में पीएफ विद्ड्रॉल फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लेम होने के बाद फील्ड ऑफिसर अपने आप उस क्लेम को वेरिफाई कर देगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका यूनीफाइड पोर्टल पर केवाईसी पूरा होना चाहिए।

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