राष्‍ट्रीय पेंशन प्राणाली (एनपीएस) की योग्‍यता और टैक्‍स पर लाभ

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस, सरकार द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजना, निवेशक को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए अपने पसंदीदा आवंटन को निर्धारित करने का विकल्प देता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस, सरकार द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजना, निवेशक को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए अपने पसंदीदा आवंटन को निर्धारित करने का विकल्प देता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (एनएसडीएल) की वेबसाइट के अनुसार, यह योगदान के समय, पेंशन फंड की पसंद और आवंटन की पसंद के संदर्भ में निवेशक को लचीलापन देता है। एक एनपीएस खाता 18-65 वर्ष की आयु के नागरिक द्वारा दो मोडों में खोला जा सकता है: ऑनलाइन और ऑफलाइन। सब्सक्राइबर या तो एक पॉइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस पर जाकर एनपीएस अकाउंट के लिए आवेदन कर सकता है, या इसे ई-एनपीएस वेबसाइट enps.nsdl.com/eNPS के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है।

National Pension System (NPS) Eligibility And Tax Benefit

यहां पर आपको राष्‍ट्रीय पेंशन प्राणाली (एनपीएस) की योग्‍यता और टैक्‍स पर लाभ से संबंधित 10 खास बातें बताएंगे-

  • एनपीएस दो प्रकार के खाते प्रदान करता है: टियर 1 और टियर 2 जबकि टियर I एनपीएस खाता एक पेंशन खाता है, टियर II एनपीएस खाता एक बचत खाता है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक को टियर II खाते से धनराशि निकालने की अनुमति दी जाती है, लेकिन टियर 1 खाते से नहीं।
  • एक ग्राहक अपने मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते (डीए) के 10 प्रतिशत का हर महीने अनिवार्य आधार पर टियर- I (पेंशन) खाते में योगदान करता है, जिसे नियोक्ता से मिलने वाले योगदान के साथ निवेश किया जाता है।
  • मौजूदा ग्राहक सेवा के किसी भी बिंदु तक पहुंच सकते हैं- सेवा प्रदाताओं (पीओपी-एसपी) या वैकल्पिक रूप से ई-एनपीएस वेबसाइट - enps.nsdl.com पर टियर I खाते में अतिरिक्त योगदान करने के लिए जा सकते हैं।
  • केंद्र सरकार के सदस्यों के पास पेंशन फंड (पीएफ) का चयन करने और टियर I खाते में निवेश पैटर्न का विकल्प है। एनएसडीएल के अनुसार, ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार उपलब्ध पीएफ और निवेश विकल्प में से किसी एक को चुन सकते हैं।
  • एक ग्राहक के पास पेंशन फंड मैनेजर को बदलने का विकल्प होता है। वर्तमान में, ग्राहक एक वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन फंड मैनेजर को बदल सकता है।
  • एनपीएस कुछ शर्तों के तहत समय से पहले निकासी और एक खाते से बाहर निकलने की अनुमति देता है।
  • कर लाभ केवल टीयर I खाते में निवेश के लिए लागू होते हैं। टियर II एनपीएस खाते की ओर निवेश पर कोई कर लाभ नहीं है।
  • बजट 2019 में, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से निकासी पर आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था।
  • सरकार ने अपने कर्मचारियों के खातों में सरकार द्वारा योगदान की सीमा को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी एनपीएस ग्राहक रुपये की कुल सीमा में आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1) के तहत सकल आय का 10 प्रतिशत तक कर कटौती का दावा कर सकता है। तो वहीं अधिनियम की धारा 80 सीसीई के तहत 1.5 लाख।
  • एनएसडीएल के अनुसार, एनपीएस में 50,000 रुपये तक के निवेश के लिए अतिरिक्त कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत विशेष रूप से ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में और जानकारी आपको हमारे पुराने लेखों से मिल जाएंगी।

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