नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था।
नई दिल्ली: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। बता दें कि साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया। अब सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एनुइटी ले सकते हैं। एनपीएस खाता 18-65 वर्ष की आयु के नागरिक द्वारा खोला जा सकता है।
60 फीसदी अमाउंट निकासी की टैक्स फ्री
जानकारी देना चाहेंगे कि बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब एनपीएस में निवेश करने पर पहले से ज्यादा फायदे मिलेंगे। एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद अब 40 फीसदी की जगह 60 फीसदी अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसा कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट ने मैच्योरिटी के बाद 60 फीसदी एनपीएस निकासी टैक्स फ्री के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि 60 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति कुल जमा राशि में से 60 फीसदी अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं।
टैक्स छूट मिलती है एनपीएस पर
अब केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी तनख्वाह का 14 फीसदी हिस्सा एनपीएस में जमा कर सकेंगे। जबकि पहले की बात करें तो कर्मचारी सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा ही एनपीएस में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टियर-2 एनपीएस को भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी में कवर किया जाएगा। इसके तहत जीपीएफ, सीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ को 3 साल के लॉक पीरियड के लिए रखा जाता है।
आपको बता दें कि अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी एनपीएस में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।
ऑनलाइन एनपीएस खोलने की प्रक्रिया
1 ईएनपीएस खोलने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है। Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com
2 न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर डालें। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी वैरिफाई होगा।अब बैंक अकाउंट का डिटेल भरें।
3 अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें।
4 इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।
5 आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
6 उसके बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा।
7 पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा। आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी।
8 इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form' पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी हो जाएगी। रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें। इस बात से भी अवगत करा दें कि ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं। इनकी जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट पर मिल जाएगी।
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