Car चोरी हो गई है तो Insurance Company से पूरी राशि ऐसे प्राप्त करें
कई ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं कि चंद दिनों पहले ही कार (Car) खरीदी थी और कार ही चोरी (car stolen) हो गई।
नई दिल्ली: कई ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं कि चंद दिनों पहले ही कार (Car) खरीदी थी और कार ही चोरी (car stolen) हो गई। यहां तक की कई बार पुरानी कारें (Old car) भी चोरी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति हम सब यही सोचते हैं कि परेशानी की बात नहीं, कार का पैसा तो बीमा कंपनी (Insurance Company) दे ही देगी। यह बात भी सच हैं कि कार का बीमा (Car Insurance) करवाने के बाद ज्यादातर लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि यदि कभी कोई अप्रिय घटना (Unpleasant event) हुई, या फिर कार चोरी (car stolen) हुई तो बीमा कंपनी (Insurance Company) कार की पूरी कीमत अदा कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बीमा कंपनियां (Insurance Company) साधारण बीमा पॉलिसी (Insurance policy) पर कार की पूरी कीमत अदा नहीं करती हैं। जी हां बता दें कि सामान्य पॉलिसी (General policy) पर बीमा कंपनी नहीं देती है पूरा पैसा। तो आज हम आपको बतायेंगे कि कैसे मिलेगी पूरी रकम।
बीमा के दौरान रिटर्न टू इनवॉयस एड ऑन जरुर लें
इस बात की जानकारी दें कि नई कार (New car) हो या फिर पुरानी कार (Old car)आप जब भी बीमा (Insurance) करवाएं उस दौरान 'रिटर्न टू इनवॉयस एड ऑन' (Return to Invoice Add On) जरूर लें। बता दें कि इसी के आधार पर आपको अपनी कार की पूरी कीमत वापस मिलेगी।
हालांकि ये बात भी सच हैं कि सामान्य तौर पर कार खरीदते वक्त लोग स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी (Standard motor insurance policy) खरीदते हैं। इसी पॉलिसी के तहत कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (Insured Declared Value) (IDV) तय की जाती है। बीमा कंपनी (Insurance Company) इसी IDV के आधार पर कार चोरी होने की दशा में आपको मुआवजा (Compensation) देती है। ये रकम (cost) आपकी कार की वास्तविक कीमत के मुकाबले कम होती है।
कार चोरी होने पर कितनी रकम मिलेगी?
नई कार खरीदते वक्त जब आप स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (Standard insurance policy) खरीदते हैं, तो बीमा कंपनी कार (Insurance car company) की कीमत में से डेप्रिसिएशन वैल्यू (Depreciation value) घटाने के बाद कार की आईडीवी (IDV) तय करती है। यह IDV वास्तव में आपके कार की मौजूदा बाजार कीमत (Market cost) होती है। यही रकम कार चोरी होने के बाद बीमा कंपनी (Insurance company) आपको देती है।
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कैसे तय होता है IDV
जैसा कि हमने बताया कि डेप्रिसिएशन वैल्यू (Depreciation value) को घटाए जाने के बाद ही IDV तय की जाती है। मसलन, अगर आपकी कार 6 महीने या उससे कम पुरानी है तो कार की कीमत में 5 प्रतिशत डेप्रिसिएशन वैल्यू घटाया (Decrease value deducted) जाता है। यदि कार 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम पुरानी है तो 15 प्रतिशत डेप्रिसिएशन वैल्यू घटाया जाता है। ये कार के पुराने होने की स्थिति में बदलता रहता है और यही रकम बीमा कंपनी (Insurance company) कार चोरी (Car theft) होने की दशा में आपको मुआवजे (Compensation) के तौर पर देती है। यदि आप नई कार खरीदते हैं और उसकी कीमत 10 लाख रुपये है तो डेप्रिसिएशन वैल्यू (Depreciation value)5 प्रतिशत घटाकर IDV तय की जाएगी। इस हिसाब से 6 महीने के भीतर कार चोरी होने की दशा में आपको महज 9.5 लाख रुपये ही बीमा कंपनी देगी।
कैसे मिलेगी आपके कार की पूरी रकम
बता दें कि ऐसा नहीं है कि आप बीमा कंपनी (Insurance company) से कार चोरी होने की दशा में पूरी रकम नहीं पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कार की पॉलिसी खरीदते समय ‘रिटर्न टू इनवॉयस एड ऑन'(Return to Invoice Add On) लेना जरूरी होता है। यदि आप कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी (Comprehensive Insurance Policy) के साथ रिटर्न टू इनवॉयस एड-ऑन भी खरीद लेते हैं तो इस दशा में आपको पूरी रकम मिलेगी। यहां तक की आपकी कार चोरी हो, या फिर किसी दुर्घटना (Accident) इत्यादि में पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो भी बीमा कंपनी आपको नई कार देती है। इसके अलावा बीमा कंपनी आपको दी जाने वाली नई कार के लिए बेसिक इंश्योरेंस (Basic Insurance), रजिस्ट्रेशन चार्ज (Registration charge), रोड टैक्स (Road tax) इत्यादि का भी भुगतान भी स्वयं करती है।
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