टेंशन न लें, ये है ऑनलाइन ITR भरने का तरीका
नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2018-19 बीत गया है और अब सरकार को अपनी कमाई का हिसाब किताब देने की बारी है। लेकिन इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह काम अब घर बैठे आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने यह प्रक्रिया काफी आसान कर दी है। इसके अलावा 9 अप्रैल को इनकम टैक्स विभाग Income Tax Department ने रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले फार्म भी जारी कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इन्हीं आईटीआर (ITR) फॉर्म 1 और 4 में लोगों को अपनी कमाई का हिसाब देना होगा। अगर आपकी आमदनी इतनी है कि आईटीआर 1 ( ITR 1) फॉर्म भरना है, तो आपको न तो किसी सीए (CA) के पास जाने की जरूरत है और नहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइये जानते हैं कि कैसे भरे इस फार्म को।
कौन भर सकता है आटीआर 1 (ITR 1) फार्म
आटीआर 1 (ITR 1) फार्म वही लोग भर सकते हैं, जिनकी आमदनी पूरे वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से ज्यादा न रही हो। इस आमदनी (income) में सैलरी (salary) से लेकर पेंशन (Pension), एक प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट इनकम (Interest income) से लेकर हर तरह की आमदनी शामिल है। आमतौर पर देश में करीब 90 फीसदी लोग यही फार्म भरते हैं।
आटीआर 1 (ITR 1) फार्म भारने के लिए चाहिए ये दस्तावेज (Document)
आटीआर 1 (ITR 1) फार्म भरते वक्त इनकम टैक्स विभाग कुछ जानकारी मांगता है। इन जानकारी के दस्तावेज (Document) आईटीआर (ITR) भरते वक्त लोगों को देने होते हैं। इन दस्तावेजों (Document) में पैन (PAN), आधार (AADHAAR), कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16 और 26AS फॉर्म चाहिए होता है। अगर आपने ये दस्तावेज (Document) एकत्र कर लिए हैं तो आप आज ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आज ये दस्तावेज (Document) आपके पास नहीं हैं तो इन्हें एकत्र करने के बाद आप अपना आईटीआर (ITR) फाइल कर सकते हैं।
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ये है ऑनलाइन आईटीआर भरने का तरीका (how to fill online ITR)
आईटीआर (ITR) भरने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की वेबसाइट पर जाएं। वहां पैन कार्ड (PAN Card) के जरिए रजिस्टर करें। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो सिर्फ रजिस्टर यूजर टैब पर क्लिक करके लॉगइन कर सकते हैं।
लागिन होने के बाद ये है तरीका
लॉगिन होने के बाद सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न पेज (Income Tax Returns Page) पर क्लिक करें। इसके बाद असेसमेंट ईयर (Assessment Year) पर क्लिक करें। फिर ITR फॉर्म और सबमिशन पर क्लिक करें। इसके बाद आप प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और प्री-फिल्ड फील्डस को सेलेक्ट करें। ये सब करने के बाद आप अपनी सुविधा से ई-वैरिफिकेशन ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी डिटेल भरनी होती है।
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ऐसे इस्तेमाल करें इनकम कैलकुलेट (Income calculator)
यहां पर डिटेल भरने के बाद आप कम्प्यूटेशन पेज पर जाएंगे। टैक्स कंप्यूटेशन (Tax computation) में डाटा भरने के बाद यह पता चलेगा कि आपको कितना टैक्स जमा करना है। इसके बाद जो भी इनकम टैक्स बन रहा होगा वह आपको पहले चुकाना होगा। तभी आपका रिटर्न भर पाएगा।
ऐसे करें इनकम टैक्स का पेमेंट (Income tax payment)
इनकम टैक्स पेमेंट (Income tax payment) के लिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पूरी डिटेल भरने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई बदलाव जरूरी लगता है तो उसे चेंज करके रिटर्न सबमिट का बटन दबा सकते हैं।
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