टैक्स प्लानिंग में आप भी तो नहीं करते ये गलतियां
मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में मात्र दो दिन बचा है। इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए अक्सर गलती कर देते हैं।
नई दिल्ली: मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में मात्र दो दिन बचा है। इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए अक्सर गलती कर देते हैं। इसके चलते उन पर बाद में टैक्स की देनदारी बन जाती है। Income Tax प्लानिंग में उन गलतियों से बचना चाहिए जो आम तौर पर लोग करते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि टैक्स प्लानिंग में आज के हिसाब से सोचना बेहद जरुरी है। इनकम टैक्स (income tax) भरने की अंतिम तारिख में अब बस कुछ ही दिन बचें है।
ऐसे में आप अपने टैक्स बचत के बारे में सोच रहे होंगे। परेशानियां तब ज्यादा होती है जब आखरी वक्त पर सब कुछ किया जाए तो। ऐसे बहुत से लोग होते है जो टैक्स बचत की प्लानिंग के लिए वित्त वर्ष (financial year) के अंतिम तीन महीनों का इंतजार करते हैं। जिस कारण हड़बड़ी में कई गलतियां हो जाती हैं। टैक्स सीजन समाप्त होने में बस दो ही दिन बाकि हैं। एक बार आप फिर से सबकुछ चेक कर लें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गयी। कुछ जरुरी बातें हम बतायेंगे जो टैक्स प्लानिंग के दौरान हुई गलतियों से बचने में मदद करेगा।
घर खरीदने में न करें जल्दबाजी
आपको यह बात आकर्षक लग सकती है कि होम लोन (home laon) लेकर आप न सिर्फ अपना घर खरीद सकते हैं बल्कि आप इससे टैक्स (tax) भी बचा सकते हैं। लेकिन आपको तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही घर खरीदने का फैसला करना चाहिए। जैसे आप होम लोन की ईएमआई आसानी से चुका पाएंगे या नहीं। होम लोन की ईएमआई (EMI) चुकाने के बाद आप लंबी अवधि के लिए सेविंग या निवेश कर पाएंगे या नहीं। अगर आप होम लोन ईएमआई चुकाने के बाद सेविंग नहीं कर पाते हैं तो आपको लंबी अवधि में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
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माता पिता या कंपनी के हेल्थ कवर पर न रहे निर्भर
इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत हैं कि आपको अपने लिए खुद हेल्थ इन्श्योरेंस प्लान (health insurance plan) खरीदना चाहिए। इस तरह से आप मेडिकल इमरजेंसी (medical insurance) की सूरत में फाइनेंशियल सपोर्ट (financial support) के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। भले ही आपके पैरेंट्स के हेल्थ कवर में आप भी कवर हों या आपकी कंपनी आपको ग्रुप हेल्थ इन्श्योरेंस कवर (group health insurance cover) दे रही हो। ये कवर आपकी जरूतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
लेकिन ध्यान रहें इसके अलावा अगर आप अपने लिए हेल्थ इन्श्योरेंस पौलिसी (health insurance policy)खरीदते हैं तो आप 25,000 रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता के लिए हेल्थ इन्श्योरेंस पौलिसी प्रीमियम (health policy premimum) का भुगतान कर रहे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आप 25,000 तक का अलग से टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर उनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप 50,000 तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
जीवन बीमा की जरूरत पर करें विचार
आम तौर पर टैक्स बचाने के लिए जीवन बीमा पौलिसी (life insurance policy) खरीदना काफी लोकप्रिय है। हालांकि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आपको जीवन बीमा पौलिसी नहीं खरीदनी चाहिए। यह सही है कि आप इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) के सेक्शन 80 सी (section 80c) के तहत जीवन बीमा पौलिसी में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके टैक्स छूट (tax benifit) हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले यह चेक करना चाहिए कि क्या आप 80 सी के तहत किसी और विकल्प में निवेश करके टैक्स छूट ले सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास पहले से जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपकी जरूरत को पूरा करती है तो आपको दूसरे विकल्पों में निवेश करना चाहिए।
टैक्स-सेविंग (tax saving)के लिए आखिरी मिनट तक इंतजार करना अनुचित है। टैक्स प्लानिंग पूरे साल तक चलने वाली प्रक्रिया है और अगर आप आखिरी मिनट तक इंतजार करेंगे तो इससे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है। अधिकतर कर बचत निवेश लंबी अवधि के होते हैं इसलिए इस स्थिति में गुमराह होना या एजेंटों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है।