Mutual Fund और Share बेच कर बचाएं टैक्स, जानें कानून
नई दिल्ली। अगर आप म्युचुअल फंड (mutual fund) या शेयर बाजार (share) में निवेश (investment) करते हैं तो इनको बेच कर अपनी टैक्स (Tax) की देनदारी कम कर सकते हैं। सरकार ने कुछ साल पहले ही लॉग टर्म कैपिटल गैन टैक्स (long term capital gains tax) यानी एलटीसीजी (LTCG) लागू किया है। इसके तहत अगर शेयर या म्युचुअल फंड से एक वित्तीय साल (financial year) में 1 लाख रुपये तक का फायदा होता है तो वह टैक्स फ्री (Tax Free) होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा फायदा होता है तो उस पर लोगों को 10 फीसदी का एलटीसीजी (LTCG) टैक्स (Tax) देना होगा।
कैसे उठाएं इस नियम का फायदा
इस नियम का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले अपने निवेश पर नजर डालें। इनमें जिन शेयर (share) या म्युचुअल फंड (mutual fund) पर ज्यादा फायदा हो रहा हो उनको आज यानी शेयर बाजार (stock market) और म्युचुअल फंड (mutual fund) के अंतिम कारोबारी दिवस पर बेच कर अपना प्रॉफिट बुक (Profit booking) कर लें। याद रखें प्रॉफिट उतना ही बुक करें जो 1 लाख रुपये से कम हो। इससे से आप अपनी लॉग टर्म कैपिटल गैन टैक्स (long term capital gains tax) का अधिकतम फायदा उठा सकेंगे। क्योंकि आपकी आमदनी चाहे जितनी हो, लेकिन लॉग टर्म कैपिटल गैन (long term capital gains) से मिला एक लाख रुपये तक पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। इस प्रकार लोग अपनी इनकम टैक्स (Income Tax) की जिम्मेदारी घटा सकते हैं।
आखिर क्यों उठाएं यह फायदा
आयकर के वकील राजीव तिवारी के अनुसार यह छूट निवेशकों (investor) को हर साल मिलती है। यानी अगर इस साल लॉग टर्म कैपिटल गैन (long term capital gains) का फायदा आपने नहीं उठाया तो यह बाद में नहीं मिलेगा। अगले साल यह फायदा फिर एक लाख रुपये तक ही सीमित रहेगा। ऐसे में इस साल इस लिमिट तक का फायदा उठा लेना ही समझदारी है।
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बाद में वापिस भी खरीद सकते हैं शेयर और म्युचुअल फंड (mutual fund)
अगर निवेशक को लगता है कि उसके शेयर (share) या म्युचुअल फंड (mutual fund) अच्छे हैं तो उनको सोमवार यानी अगले वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन वापस खरीद सकते हैं। ऐसे में उनके पास अपने शेयर (share) और म्युचुअल फंड (mutual fund) वापस आ जाएंगे और 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट (Tax rebate) का फायदा भी मिल जाएगा।
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जानने योग्य बात
शेयर बेचने और खरीदने पर ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। वहीं कई म्युचुअल फंड हाउस (Mutual fund house) एग्जिट लोड (Exit load) लेते हैं। हालांकि यह चार्ज मामूली होते हैं। फिर भी इनका हिसाब लगाना ठीक रहता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि अपने शेयर को वापस खरीदेंगे, तो पहले अपने निवेश सलाहकार (Investment adviser) से राय ले लें। उससे पूछें कि आप जो शेयर बेचना चाह रहें तो उसे किसी स्तर पर वापस खरीदा जा सकता है, या उसे बेचने का फैसला करना ठीक नहीं है।