पोस्ट ऑफिस की ये बचत योजनाएं आयकर में देती हैं लाभ
Here are Post Office saving schemes that offer tax benefits.
भारतीय डाक विभाग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है जो कि कई बचत योजनाएं विभिन्न ब्याज दरों के साथ प्रदान करता है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस 9 बचत योजनाओं की पेशकश करता है जिसमें आप निवेश कर बचत कर सकते हैं। ये योजनाएं हैं टाइम डिपॉजिट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और अन्य। जो लोग इन बचत योजनाओं में निवेश करते हैं वो इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के द्वारा धारा 80सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक डिडेक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
यहां पर आपको डाकघर की बचत योजनाओं के बारे में बताएंगे जो कि टैक्स में छूट प्रदान करती हैं-
टाइम डिपॉजिट स्कीम (TD)
एक साल, दो साल और तीन साल की परिपक्वता अवधि के टाइम डिपॉजिट (टीडी) में निवेश से 7 फीसदी का ब्याज मिलता है। पांच साल के टाइम डिपॉजिट में 7.8 फीसदी का रिटर्न मिलता है। ब्याज वार्षिक रूप से देय है लेकिन इसकी गणना त्रैमासिक रूप से की जाती है। इंडिया पोस्ट ने कहा है कि 5 साल के टीडी के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर लाभ के लिए योग्य है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है। यह योजना प्रति वर्ष 8.7 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करती है, जो पहली बार 31 मार्च / 30 सितंबर / 31 दिसंबर को जमा करने की तिथि से देय होगी और उसके बाद, ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को देय होगा। यदि राशि 10,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, तो स्रोत पर कर कटौती (TDS) ब्याज पर काट ली जाती है। इस योजना के तहत निवेश 1 अप्रैल, 2007 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर लाभ के लिए योग्य है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
यह योजना प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करती है, जो वार्षिक रूप से मिश्रित होती है। आप 100 रुपये के साथ एक खाता खोल सकते हैं लेकिन एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए तक जमा करने की आवश्यकता है। इंडिया पोस्ट ने कहा कि इस स्कीम के तहत जमा राशि आई-टी एक्ट की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के योग्य है। साथ ही अर्जित ब्याज भी कर-मुक्त है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
एनएससी (NSC) प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की ब्याज दर प्राप्त करता है और इसके तहत जमा भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करता है। यह ब्याज सालाना परिपक्व होता है लेकिन परिपक्वता पर देय होता है। पांच साल के बाद परिपक्वता पर 100 रुपए तक का एक एनएससी 146.93 रुपए तक का ऑफर प्रदान करता है।