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Income Tax : 3 साल बाद बिना निवेश बचेगा टैक्स, ये है तरीका

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नई दिल्ली। इनकम टैक्स (Income tax) बचाने के देश में बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिसे अपना कर 3 साल बाद बिना अतिरिक्त निवेश के भी इनकम टैक्स बचाने लगेगा। अभी इनकम टैक्स (Income tax) की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का पूरे वित्तीय साल में निवेश करके अधिकतम इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। इस हिसाब से हर महीने 12500 रुपये का निवेश करके पूरे वित्तीय साल में अधिकतम इनकम टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। यह प्लान टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड (Tax Saving Mutual fund) में निवेश करके बनाया जा सकता है।

 
Income Tax : 3 साल बाद बिना निवेश बचेगा टैक्स, ये है तरीका

जानें उस तरीके को
इनकम टैक्स (Income tax) की छूट लेने के लिए टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड (Tax Saving Mutual fund) में निवेश का विकल्प मिलता है। यहां पर सबसे कम लॉकइन पीरियड होता है। यह लॉकइन पीरियड 3 साल का है। यानी जो निवेश किया जाएगा वह 3 साल बाद या 36 माह बाद निकाला जा सकता है। इन टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड (Tax Saving Mutual fund) में हर माह निवेश की छूट भी मिलती है। हर माह निवेश के तरीके को मयुचुअल फंड (Mutual fund) में सिप (SIP) कहा जाता है। हालांकि इसे सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं लेकिन प्रचलित नाम सिप (SIP) चलता है। टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड (Tax Saving Mutual fund) के अलावा इनकम टैक्स बचाने के जो भी तरीके हैं उनमें सबसे कम लॉकइन 5 साल का है।

ऐसे बनाएं प्लान
 

ऐसे बनाएं प्लान

हालांकि यहां पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करके इनकम बचाने की पूरी छूट का फायदा लेने का प्लान समझाया जा रहा है, लेकिन अगर आपको कम पैसे के निवेश की जरूरत हो तो प्लान को उसी हिसाब से भी समझा जाता है। यह इनकम टैक्स (Income tax) नियमों के तहत है।
वित्तीय साल में 1.5 लाख रुपये का निवेश अगर 12 महीने में बांट लिया जाए तो यह 12500 रुपये महीना होता है। अब इसका निवेश एक या एक से ज्यादा टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड (Tax Saving Mutual fund) की स्कीम में शुरू करें। इस स्कीम में साल में 1.5 लाख रुपये का निवेश करने पर इनकम टैक्स (Income tax) की छूट तो पूरे 1.5 लाख रुपये के निवेश पर मिलेगी, लेकिन निवेश को 12 बार में माना जाएगा। इस 12 बार निवेश का फायदा आपको 3 साल खत्म होने पर मिलेगा। जैसे ही 37वां महीना आएगा आपका पहले महीने का निवेश निकालने योग्या हो जाएगा। ऐसे में आप इसे निकाल कर दुबारा जमा करके फिर से इनकम टैक्स (Income tax) की छूट का फायदा ले सकते हैं। निवेशक इस क्रम को जिंदगी भर भी चला कर हर साल बिना अतिरिक्त निवेश किए इनकम टैक्स बचाने के लिए पूरा फायदा ले सकता है।

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ये हैं 3 साल में अच्छा रिटर्न देने वाले Tax Saving Mutual fund

ये हैं 3 साल में अच्छा रिटर्न देने वाले Tax Saving Mutual fund

-Mirae Asset Tax Saver Fund ने 20.31 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-Taurus Tax Shield Fund ने 15.82 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-Quant Tax Plan ने 15.81 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-Motilal Oswal Long Term Equity Fund ने 15.80 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-Principal Tax Savings Fund ने 15.67 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-JM Tax Gain Fund ने 14.63 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96 ने 14.44 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-Kotak Tax Saver Regular Plan ने 14.12 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-LIC MF Tax Plan ने 13.95 फीसदी का रिटर्न दिया है।
-L&T Tax Advantage Fund ने 13.91 फीसदी का रिटर्न दिया है।
(नोट : यह डाटा 24 जनवरी 2019 तक का अपडेट है।)

जानकार की राय

जानकार की राय

इनकम टैक्स (Income tax) सलाहकार राजीव तिवारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग के 80C नियम के अंतर्गत आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स (Tax Saving Mutual fund) में निवेश करने पर टैक्स की छूट मिलती है। यहां पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो आप हर माह 12500 रुपये निवेश कर सकते हैं। आप इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स (Tax Saving Mutual fund) में जितना भी निवेश करते हैं उसे आपकी आय से घटा दिया जाता है।

सिप के फायदे (Benefits of SIP)

सिप के फायदे (Benefits of SIP)

म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश का एक तरीका सिप (SIP) यानी सिस्टेमैटिक प्लान कहलाता है। इस माध्यम से निवेश में इन्वेस्टमेंट की अच्छी एवरेजिंग हो जाती है, जिससे नुकसान की अशंका लगभग खत्म और ज्यादा रिटर्न पाने की संभावना बन जाती है।

म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में सिप (SIP) के 5 फायदे

म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में सिप (SIP) के 5 फायदे

1. तमाम कंपनियों में निवेश होता है आपका पैसा 

म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में सिप (SIP) माध्यम से निवेश का दूसरा फायदा यह है कि आपका पैसा अगल अलग सेक्टर की तमाम कंपनियों में निवेश किया जाता है। आपका पैसा अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया जाता है तो आपका निवेश डायवर्सीफाइ हो जाता है।

2. सरकारी नियमों के तहत काम करती है म्युचुअल फंड इंडस्ट्री
म्युचुअल फंड इडस्ट्री सेबी के बनाए नियमों के तहत काम करती है। इसकी वजह से म्युचुअल फंड (Mutual Fund) हाउस के काम करने का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होता है। इससे म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है।

3. कभी भी कर सकते हैं निवेश
म्युचुअल फंड (Mutual Fund) सिप (SIP) में निवेश का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको यह नहीं सोचना पड़ता है कि अभी बाजार में तेजी है या गिरावट है। सिप (SIP) में आप नियमित तौर पर थोड़ा-थोड़ा पैसा निवेश करते हैं।

4. कम पैसाें में निवेश संभव
म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में सिप (SIP) के जरिए आप हर माह 500 और 1,000 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हर माह छोटी रकम निवेश करते हैं तो इससे आपके मंथली खर्च पर भी खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में म्युचुअल फंड (Mutual Fund) की सिप (SIP) निवेश के लिए बेहतर विकल्प बन जाती है।

5. एवरेजिंग का मिलता है फायदा
म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में सिप (SIP) के जरिए हर माह एक तय अमाउंट नियमित तौर पर निवेश होता है। इस तरीके से जब बाजार गिरता है तो हम ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब बाजार बढ़ता है तब हमारी एनएवी की कीमत बढ़ जाती है। इस कारण हम कम यूनिट खरीद पाते हैं। इस को कास्ट एवरेजिंग कहते हैं।

(नोट : यहां पर दी गई जानकारी वित्तीय बाजार से जानकारों की राय के आधार पर दी गई है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।)

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English summary

Best Income Tax Saving Plan Save Income Tax without additional investment tax saving mutual fund in hindi

Income tax can be saved without additional investment.
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