10 कारक जो आपके मोटर इंश्‍योरेंस क्‍लेम को प्रभावित कर सकते हैं!

यहां पर आपको उन 10 कारकों के बारे में बताएंगे जिसके वजह से आपका मोटर इंश्‍योरेंस क्‍लेम प्रभावित हो सकता है।

मोटर वाहनों में कार एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित मानी जाती है। यह आपको वाहन चलाते समय सुरक्षा की भावना देती है। जब भी आपका कोई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो आपको भावानात्‍मक और वित्‍तीय दोनों रुप से दुख का सामना करना पड़ता है।

भारत में कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस आवश्‍यक है लेकिन आमतौर पर लोग एक व्यापक बीमा पॉलिसी खरीदते हैं क्‍योंकि वाहन खरीदना लोगों के लिए बड़ी बात होती है और उससे जुड़ी बीमा पॉलिसी पर लोग किसी प्रकार रिस्‍क नहीं लेना चाहते हैं।

हम में से ज्यादातर सोचते हैं कि यदि आपका वाहन बीमित है तो आप आसानी से दावा या क्‍लेम कर सकते हैं। हालांकि, हकीकत में यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। दावों के संबंध में व्यक्तिगत दुर्घटना कवर में IRDAI के नए नियम के अनुसार, बीमा कंपनियां पुष्टि करेंगी कि दुर्घटना के संबंध में मालिक-चालक से कोई गलती हुई है या नहीं। इसलिए, ड्राइव के लिए बाहर जाने के दौरान मालिक-ड्राइवर का सावधान रहना महत्वपूर्ण है।

यहां पर आपको 10 कारण बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे आपका इंश्‍योरेंस क्‍लेम रिजेक्‍ट हो सकता है-

1-निर्धारित समय पर बीमा कंपनी को करें सूचित

1-निर्धारित समय पर बीमा कंपनी को करें सूचित

वास्‍तव ने एक कार के एक्‍सीडेंट होने के 48 या 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को संबंधित व्‍यक्ति को सूचित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका इंश्‍योरेंस क्‍लेम रिजेक्‍ट हो सकता है।

2- बीमा दावा तब रिजेक्‍ट हो सकता है जब आप प्राइवेट वाहन को कमर्शियल वाहन के तरह उपयोग कर रहे होते हैं।

 

3- ड्राइविंग लाइसेंस रखें पास

3- ड्राइविंग लाइसेंस रखें पास

आपको हमेशा अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए। ऐसा न करने और दुर्घटना से ग्रसित होने वाले बीमित व्यक्ति को कोई दावा प्राप्त करने में मदद नहीं मिलेगी। इसके अलावा, यदि लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आप कानूनी परिणामों में भी शामिल हो सकते हैं।

4- आपके वाहन में रखी चीजों का एक्‍सीडेंट में होने वाले नुकसान पर भी बीमा कंपनी द्वारा कवर नहीं दिया जाएगा। इसलिए, यदि आप इसका जिक्र करते हैं, तो भी दावा निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

 

5- खुद से न करें वाहन की मरम्‍मत

5- खुद से न करें वाहन की मरम्‍मत

अपने आप दुर्घटना के बाद अपनी कार की मरम्मत न करें। बीमा कंपनी को इसके बारे में सूचित करें। यदि आप पहली बार बीमा कंपनी के साथ उस मामले में इसे व्यवस्थित नहीं करते हैं तो आपके दावों को खारिज कर दिया जा सकता है। बीमा एजेंट को क्षति का निरीक्षण करने दें, क्षति की लागत का अनुमान लगाएं और अपने नुकसान की मरम्मत के लिए दावा प्राप्त करने में मदद करें।

6- अपने वाहन को बेचने के मामले में बीमा पॉलिसी को नए मालिक को स्थानांतरित करें। चूंकि चालक के नाम पर नीतियां जारी की जाती हैं, जैसे ही आप अपना वाहन बेचते हैं, इसे स्थानांतरित करना आवश्यक है। यदि आप ऐसा करना भूल जाते हैं, तो दावा शून्य हो जाएगा।

7- किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मालिक-चालक अपनी कार चलाते समय अल्कोहल का प्रयोग किसी भी तरह से न किए हों।

 

8- सीएनजी और एलपीजी किट को भी करें कवर

8- सीएनजी और एलपीजी किट को भी करें कवर

पॉलिसी खरीदने के दौरान ग्राहक स्थापित सीएनजी/एलपीजी किट को कवर न करने की गलती करते हैं। उस परिदृश्य में याद रखें, आपके दावे को खारिज करने की अधिक संभावना है कि क्या क्षति स्थापित किट के कारण होती है या नहीं।

9- जब कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन चला रहा है, तो उसे हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसा न करने से व्यक्तिगत आकस्मिक कवर के लिए दावा प्राप्त करने में मदद नहीं मिलेगी।

 

10- मानसिक रोगी को न दें वाहन चलाने को

10- मानसिक रोगी को न दें वाहन चलाने को

यदि कोई व्‍यक्ति किसी प्रकार की मानसिक बीमा से गुजर रहा है और उसका एक्‍सीडेंट होता है वह क्‍लेम नहीं कर सकता है इसलिए उसे वाहन नहीं चलाना चाहिए।

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