PAN से जानें कि आपको आयकर का नोटिस आएगा के नहीं

आयकर विभाग की नोटिस आएगी की नहीं अब आप पता कर सकते हैं पैन कार्ड के माध्‍यम से। साथ ही टैक्‍स प्रोफाइल भी आप पैन से चेक कर सकते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब 31 अगस्‍त हो गई है। तो अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो आपको स्‍क्रूटनी के चलते नोटिस आने का डर हो सकता है। यदि आप यह पता करना चाहते हैं कि क्‍या आपको आयकर नोटिस आ सकती है या नहीं तो आप अपने पैन कार्ड की मदद से इसे जान सकते हैं। आयकर नोटिस चेक करने का तरीका हम आपको अगली स्‍लाइड में बताएंगे।

टैक्‍स प्रोफाइल पता करें पैन नंबर से

टैक्‍स प्रोफाइल पता करें पैन नंबर से

आपको बता दें कि 10 अंक का पैन नंबर आपकी टैक्‍स प्रोफाइल के बारे में बता सकता है। केंद्र सरकार का कर विभाग भी आपके पैन नंबर की मदद से ही आपका टैक्‍स प्रोफाइल चेक करता है। इससे पता लग जाता है कि आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद सरकार आपकी आमदनी और टैक्‍स के बारे में पता लगाती है। सरकार इस कदम से यह सुनिश्चित करती है कि कहीं आप टैक्‍स चोरी तो नहीं कर रहे हैं।

ऐसे चेक करें आयकर नोटिस की संभावना को

ऐसे चेक करें आयकर नोटिस की संभावना को

आयकर नोटिस की संभावना को चेक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, लॉगिन करने के बाद आप यहां पर जान सकते हैं कि आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं। यदि आपको आईटीआर फाइल होने के कई दिन बाद भी प्रोसेस नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आयकर विभाग को आपके रिटर्न के बारे में कुछ और जानकारियां चाहिए। ऐसे में वह आपको नोटिस भेज सकता है।

चेक करें ITR का रिकॉर्ड

चेक करें ITR का रिकॉर्ड

आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका कोई ITR लंबित तो नहीं है। इनकम टैक्‍स के नियमों के अनुसार सभी को आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए। यदि आयकर विभाग के रिकॉर्ड में इसका स्‍टेट्स पेंडिंग है तो इनकम टैक्‍स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। आयकर विभाग के नोटिस में इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह भी पूछी जाती है।

यदि TDS के बारे में जानना चाहते हैं तो

यदि TDS के बारे में जानना चाहते हैं तो

यदि आप कर कटौती यानि की टीडीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 26AS देखें। इस फॉर्म में इस बात की जानकारी होती है कि आपके पैन नंबर पर कितना टैक्‍स काटकर जमा किया गया है।

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