For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) से संबंधित नया नियम जानें यहां

यहां पर आपको नेशनल पेंशन सिस्‍टम खाता से पैसे निकालने को लेकर नए नियम के बारे में बताएंगे।

|

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में किए गए योगदान से आप कठिन समय और बुढ़ापे में वित्‍तीय रुप से आगे बढ़ने में मदद प्राप्‍त कर सकते हैं क्योंकि ऋण, इक्विटी और सरकारी बॉन्ड में निवेश किए गए पैसे लाभांश काटते हैं और आपको सालाना और एकमुश्त रूप में वापस कर दिया जाता है। NPS को लेकर ग्राहकों के बीच व्यापक धारणा यह है कि ग्राहकों को केवल सुपरन्यूएशन के समय कॉर्पस वापस लेने की अनुमति है, लेकिन उससे पहले नहीं। हालांकि, कोई आंशिक निकासी केवल तभी कर सकता है जब ग्राहक कम से कम तीन वर्षों तक योगदान दे रहा हो।

 

यह है नया नियम

यह है नया नियम

एनपीएस निकासी के दायरे को चौड़ा करने के लिए, पेंशन फंड नियामक PFRDA ने हाल ही में घोषणा की है कि एनपीएस ग्राहकों के पास उच्च शिक्षा के लिए और नया बिजनेस शुरु करने के लिए आंशिक रूप से अपने खातों से धन वापस लेने का विकल्प होगा। पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा, "आंशिक निकासी अब एनपीएस ग्राहकों को दी जाएगी जो अपने व्‍यवसाय में सुधार करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा/ पेशेवर और तकनीकी योग्यता हासिल करने के द्वारा नए कौशल हासिल करना चाहते हैं।"

NPS खाते से पैसे निकालने का नियम जानें यहां-
 

NPS खाते से पैसे निकालने का नियम जानें यहां-

  • सुपरन्यूएशन के मामले में, यदि ग्राहक का एकत्रित कॉर्पस 60 साल की उम्र तक 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर होता है तो कोई ग्राहक 100 प्रतिशत निकासी का दावा कर सकता है।
  • यदि आप प्री-मैच्‍योर यानी कि समय से पहले बीच में ही एनपीएस से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए 1 लाख रुपए या इससे कम या बराबर है तो आप कुल संचित कॉर्पस वापस ले सकते हैं। हालांकि, आप 10 वर्षों के पूरा होने के बाद ही एनपीएस अकाउंट से बाहर निकल सकते हैं।
  • एनपीएस से पैस निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसके आप को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए, सदस्यता के पूरे कार्यकाल के दौरान कुल तीन निकासी की ही अनुमति है।
  • एनपीएस कॉर्पस से पैसा निकालने में सक्षम होने के लिए, ग्राहक को कम से कम तीन वर्षों के लिए एनपीएस में होना चाहिए।
  • एनपीएस निकासी राशि ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
  • कुछ कारणों से वापसी की अनुमति है जिसमें बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों के विवाह, आवासीय घर की खरीद / निर्माण और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए शामिल है।
  •  

    आंशिक निकासी

    आंशिक निकासी

    आंशिक निकासी अनुरोध केवल ग्राहक द्वारा ऑनलाइन शुरू किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, ग्राहक दस्तावेज़ों के साथ भौतिक आंशिक निकासी फॉर्म जमा कर सकते हैं।

    एनपीएस में दो प्रकार के होते हैं खाते

    एनपीएस में दो प्रकार के होते हैं खाते

    एनपीएस दो प्रकार के खातों की पेशकश करता है - टियर I और टियर II, टियर II नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) खाता एक बचत खाते की तरह है और ग्राहक जब भी आवश्यक हो, पैसे वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। निकासी प्रतिबंध केवल टियर I खाते में लागू होते हैं।

    यहां से निकाल सकते हैं पैसे

    यहां से निकाल सकते हैं पैसे

    ग्राहक एनपीएस निकासी का स्‍टेट्स Exit Withdrawal Request मेन्‍यू के तहत भी चेक कर सकते हैं। सब्‍सक्राइबर्स अपने अकाउंट में जाकर इस मेन्‍यू के अंदर Withdrawal Request Status चेक कर सकता है।

English summary

National Pension System Withdrawal Latest Rules

Know here the latest rules of National Pension System Withdrawal in Hindi.
Story first published: Monday, June 18, 2018, 14:18 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X