फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन पर वापस मिलेगा पूरा पैसा: जयंत सिन्हा

केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए कुछ राहत भरे रिफॉर्म्स की घोषणा की है। केंद्र सरकार का मकसद है कि एविएशन सेक्टर में विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म हो और यात्रियों को ज्यादा लाभ मिलें। मंगलवार को इसी क्रम में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए कुछ जरूरी सौगातों की घोषणा की।

96 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं

96 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं

यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत हवाई टिकट कैंसिल करने पर मिली है। नए बदलावों में ये घोषणा की गई है कि, फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉकइन टाइम होगा, इसके बाद फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर किसी तरह का टिकट कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा।

24 घंटे के अंदर नि:शुल्क सही कर सकते हैं नाम-पते की गड़बड़ी

24 घंटे के अंदर नि:शुल्क सही कर सकते हैं नाम-पते की गड़बड़ी

इसके अलावा अगर आपके टिकट में नाम, पता या मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो गया है तो उसे आप 24 घंटे के अंदर बिना किसी शुल्क के बदल सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। मंत्री ने ये भी बताया कि यदि टिकट कैंसिलेशन पर चार्ज लगता है तो वह बेसिक फेयर और फ्यूल सर्जचार्ज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है।

यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल

यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल

जयंत सिन्हा ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट देर होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए देर होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा।

फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलेंगे दो विकल्प

फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलेंगे दो विकल्प

यदि यात्रियों को 2 सप्ताह से कम और यात्रा के 24 घंटे पहले तक फ्लाइट कैंसल होने की सूचना दी जाती है तो एयरलाइन कंपनी को पुराने शेड्यूल के मुताबिक 2 घंटे के भीतर दूसरे फ्लाइट या टिकट रिफंड की सुविधा देनी होगी। यह यात्री के ऊपर निर्भर होगा कि वह क्या चुनता है।

फ्लाइट देर होने पर यात्रियों को मिलेगा जुर्माना

फ्लाइट देर होने पर यात्रियों को मिलेगा जुर्माना

यदि एक यात्री तीन घंटे से अधिक देरी की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस करता है तो एयरलाइन कंपनी 5 हजार रुपये हर्जाना देगा। यदि यह देरी 4-12 घंटे होती है तो 10,000 रुपये और 12 घंटे से अधिक की देरी की स्थिति में 20,000 रुपये देना होगा।

विमानन कंपनियों को इसे लागू करना होगा नया नियम

विमानन कंपनियों को इसे लागू करना होगा नया नियम

नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस चार्टर के कानून बन जाते ही विमानन कंपनियों को इसे लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी कैंसिलेशन टिकट में मामूली रकम वापसी पर होती है जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी।

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