यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न और ई-फाइलिंग से संबंधित सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं।
मार्च से लेकर पूरे जुलाई तक लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लगे होते हैं। हमेशा ही इनकम टैक्स को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इनकम टैक्स फाइल करने में सबसे ज्यादा दिक्कत नए करदाता को होती है। उनके मन में ऐसे कई सवाल होते हैं जिनके जवाब वो यहां-वहां तलाशते नजर आते हैं। तो चलिए आपकी मुश्किलों को थोड़ा आसान करने का प्रयास यहां पर करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा।
यहां पर आपको 6 सवालों के जवाब दिए जाएंगे-

1-सवाल- यदि मैं पंजीकरण नहीं करता तो क्या होगा?
जवाब- रजिस्ट्रेशन के बिना, उपयोगकर्ता इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइल नहीं कर सकता है। इसके अलावा, अतिरिक्त सेवाएं जैसे 26AS स्टेटमेंट देखना, आयकर रिटर्न की स्थिति, फ़ाइल संशोधन, रिफंड री-इश्यु अनुरोध, आदि का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। पंजीकरण केवल एक बार किया जाना चाहिए।
2-सवाल- क्या पंजीकरण कंपनी के नाम पर किया जाना चाहिए या कोई निदेशक अपने नाम पर पंजीकरण कर सकता है और कंपनी के आयकर रिटर्न को उसकी यूजर आईडी से फाइल कर सकता है?
जवाब- नहीं। कंपनी की आयकर रिटर्न अपलोड करने के लिए ई-फाइलिंग में कंपनी के पैन को पंजीकृत होना आवश्यक है। फर्मों, एओपी, बीओआई, स्थानीय प्राधिकरण, ट्रस्ट, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और सरकार के लिए भी यही लागू होता है।
3-सवाल- ई-फाइलिंग एप्लिकेशन में आवंटित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (प्रिंसिपल संपर्क) बदलते समय मुझे क्या करना चाहिए?
जवाब- नए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (प्रिंसिपल संपर्क) को विवरण अपडेट करने के लिए लॉग इन ⇒ 'प्रोफाइल सेटिंग्स' ⇒ मेरा प्रोफाइल ⇒ 'प्रिंसिपल संपर्क विवरण अपडेट करें' होना चाहिए।
4-सवाल- Excel उपयोगिता में 'XML से व्यक्तिगत / कर विवरण आयात करें' बटन क्या है और मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं?
जवाब- Excel Utility में 'XML से व्यक्तिगत / कर विवरण आयात करें' बटन करदाता को आयकर विभाग के साथ उपलब्ध व्यक्तिगत और कर जानकारी को पूर्व-भरने में मदद करता है। प्री-फिल करने के लिए, ई-फाइलिंग एप्लिकेशन पर लॉग इन करें और 'मेरा खाता' ⇒ 'प्री-भरे एक्सएमएल डाउनलोड करें' को अपने डेस्कटॉप / सिस्टम में वांछित पथ / गंतव्य पर जाएं। एक्सेल उपयोगिता (आईटीआर) खोलें और "एक्सएमएल से व्यक्तिगत / कर विवरण आयात करें" बटन पर क्लिक करें। इसके लिए आपको उस पथ / गंतव्य का चयन करने की आवश्यकता होगी जहां आपने XML को सहेजा है और ठीक क्लिक करें। विवरण आपकी उपयोगिता में अपलोड किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो आप कर विवरण संपादित कर सकते हैं)।
5-सवाल- अगर मैंने अतिरिक्त कर चुकाया है, तो मुझे कब और कैसे वापस किया जाएगा?
जवाब- अतिरिक्त भुगतान कर का दावा करने के लिए, निर्धारिती को आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही आय कर योग्य है या नहीं। रिटर्न की प्रोसेसिंग के बाद आईटीआर में उल्लेखित बैंक खाते में धनवापसी की राशि भेजी जाएगी।
6-सवाल- क्या एक कानूनी वारिस मृत व्यक्ति का आयकर रिटर्न ई-फाइल कर सकता है?
जवाब- हाँ। एक कानूनी उत्तराधिकारी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है और ई-फाइल किए गए आकलन वर्ष के लिए मृत व्यक्ति के ई-फाइल रिटर्न / फॉर्म देख सकता है।
यहां पर बताए गए सारे सवाल-जवाब इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट से लिए गए हैं।
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