PPF पर सरकार ने किया आश्वस्त, नहीं होगी कुर्की, मिलेगी पूरी सुरक्षा
हाल ही में पीपीएफ को लेकर एक खबर सामने आई जिसमें पीपीएफ योजना के तहत मिलने वाले लाभ को खत्म किए जाने और पीपीएफ की राशि को कुर्की में लाने की बात कही गई थी। इसके बाद से सरकार के इस फैसले की चारो तरफ आलोचना होने लगी। वहीं सरकार ने इस मामले पर अब सफाई दी है।
ट्वीट के जरिए दी सफाई
बजट में प्रस्तावित बदलावों से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एस. सी. गर्ग ने शनिवार को कहा कि मौजूदा और नई पीपीएफ जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी। गर्ग ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है।
पीपीएफ खातों को मिलेगी पूरी सुरक्षा
उन्होंने लिखा है, 'पीपीएफ खातों को किसी तरह की कुर्की के प्रति संरक्षा है। प्रस्तावित सरकारी बचत संवर्धन कानून के साथ पीपीएफ कानून को सुदृढ़ करते समय सभी मौजूदा संरक्षणों को बनाए रखा गया है।' वित्त विधेयक 2018 -19 में लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को समाप्त करने का एक प्रावधान शामिल किया गया है।
छोटी बचत योजनाएं बैंक कानून के अंतरगत आएंगी
इसके परिणामस्वरूप पीपीएफ सहित सभी छोटी बचत योजनाएं सरकारी बचत बैंक कानून-1873 के अधीन आ जाएंगी। इन योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय (खाता), राष्ट्रीय अचत आवृति जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजना शामिल हैं।
पीपीएफ को खत्म करने की तैयारी!
आपको बता दें कि, हाल ही में ऐसी खबर आई थी जिसमें वित्त विधेयक-2018 लागू होने पर PPF को खत्म करके बचत खातों में बदले जाने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पब्लिक प्रॉविडेंट फंड जैसी सभी छोटी योजनाओं के लिए एक जैसी व्यवस्था करने जा रही है और सरकार के द्वारा चलाई जा रही 10 प्रमुख बचत योजनाओं के खाते बचत खातों में बदलने की बात हो रही है।
विधेयक पारित होने के बाद लागू हो पाएगी व्यवस्था
फिलहाल, नई व्यवस्था तभी लागू हो पाएगी जब संसद से यह विधेयक पारित हो जाएगा। पीपीएफ एक्ट खत्म होने की स्थिति में डाकघर बचत खाते, नेशनल सेविंग मंथली इनकम, नेशनल सेविंग आरडी अकाउंट, सुकन्या समृद्धि खाता, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट (1,2,3, और 5 साल), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, NSC, किसान विकास पत्र और पीपीएफ जैसी योजनाओं पर असर होगा।