काम की खबर: PF की ब्याज दर पर देना होगा टैक्स
अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद अपने पीएफ के खाते से पैसा नहीं निकालते हैं तो आपको पीएफ की राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। आयकर एपलेट ट्राइब्यूनल ने हाल ही में जारी किए अपने ऑर्डर में ये बात कही है।
देना होगा टैक्स
ट्रिब्यूनल के मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद या फिर रिटायर होने के बाद आप पीएफ खाते पर ब्याज दर से जो भी लाभ कमाते हैं उस पर टैक्स देना अनिवार्य होगा। नौकरी चाहे अपनी मर्जी से छोड़ी गई हो या फिर नौकरी से निकाला गया हो, किसी भी हाल में टैक्स देना अनिवार्य रहेगा।
इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला
इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु पीठ ने यह फैसला सुनाया है। एक मामले में सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि एक बार जब आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो उसके बाद पीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ता है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यदि कोई रिटायर हो गया है और उसे पीएफ खाते पर ब्याज मिल रहा है तो उसे उस राशि पर टैक्स देना होगा।
3 साल तक मिलता रहेगा ब्याज
आपको बता दें कि साल 2016 में नवंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना पीएफ निकाल नहीं लेता है या फिर ट्रांसफर नहीं कर देता है, तब तक उसे पीएफ खाते पर ब्याज मिलता रहेगा। यहा ब्याज 3 साल तक मिलता है फिर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
8.65 फीसदी ब्याज
वर्तमान समय में पीएफ खाते पर आपको 8.65 फीसदी ब्याज मिल रहा है। इस वित्त वर्ष के लिए इसी महीने होने वाली बैठक में ब्याज दरें फाइनल की जाएंगी। हालांकि ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद कम ही जताई जा रही हैं।