SBI में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज

सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की थी। इस योजना को शुरू करने का एक मात्र लक्ष्य था बेटिंयो को सबल और शिक्षित बनाना। इसमें माता-पिता अपने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का खाता SBI बैंक में कैसे जाए और साथ ही खाता खोलने के लिए क्या जरूरी दस्तावेज हैं उसके बारे में भी हम आपके यहां जानकारी देंगे।

SBI ही क्यों

SBI ही क्यों

आज हम SBI की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है। देश के करोड़ो नागरिक SBI के ग्राहक हैं। इस योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, जो आगे चल कर बेटी के काम आएगा। इसका खाता आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं जैसे एसबीआई, जिसकी शाखाएं ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

दो तरीके से खुलवा सकते हैं खाता

दो तरीके से खुलवा सकते हैं खाता

आप दो तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाने के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला- कि आप अपने नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जाएं और वहां शाखा प्रबंधक से इस विषय में जानकारी मांगे। शाखा प्रबंधक आपको इस योजना के विषय में हर बात बताएंगे। दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करें।

दस्तावेज

दस्तावेज

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होते हैं। जिनके बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं। माता-पिता अपना आधार कार्ड जरूर रखें अगर बच्ची का भी आधार कार्ड है तो ये और भी अच्छा होगा।

  • लड़की के जन्म का प्रमाण पत्र 
  • माता-पिता का फोटो पहचान पत्र 
  • अड्रेस प्रूफ बच्चे और माता पिता की तस्वीर
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    खाते की अवधि

    खाते की अवधि

    इस खाते की कुल अवधि 21 साल है और इस खाते पर ब्याज 8.30% का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं से 0.1 फीसदी ब्याज की कटौती की थी जिसके बाद इन खातों पर भी मिलने वाला ब्याज कम हो गया है। इस योजना के तहत मिलने वाला ब्याज परिवर्तनीय होता है। योजना में आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (सी) के अंतर्गत टैक्स की छूट दी जाती है। इसके अलावा आपको ब्याज जरिए जो लाभ मिलता है उसमें भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है।

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