ऐसे करें आयकर रिटर्न STATUS की जांच
आप द्वारा आयकर रिटर्न जमा करने के बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसीड करना आरंभ कर देता है। सारी प्रक्रिया समाप्त होने पर करदाता को बकाया राशि लौटा दी जाती है। सत्यापन के बाद आपके आईटीआर का STATUS'सफलतापूर्वक सत्यापित' या 'सफलतापूर्वक ई-सत्यापित' हो जाएगी के रूप में नज़र आएगी। पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, स्थिति 'आईटीआर प्रोसीड' हो जाएगी के रुप में नज़र आएगी।
वेरिफिकेशन प्रक्रिया
वेरिफिकेशन के दौरान, विभाग आपके द्वारा घोषित की गई आय एवं चुकाए गए टैक्स तथा उनके पास उपलब्ध डेटा को आयकर विभाग मिलाता है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, विभाग सामान्यत: आपको धारा 143 (1) के तहत एक नोटिस भेजता है जो आपको सूचित करता है कि आपका रिटर्न स्वीकार लिया गया है या नहीं।
समानता ना होने पर जमा करना पड़ सकता है अतिरिक्त कर
विभाग की कर गणना एवं आप द्वारा जमा किए गए टैक्स में समानता ना मिलने पर, धारा 143 (1) के तहत आपको अतिरिक्त कर जमा करने का नोटिस भेजा जाएगा। यदि विभाग के पास आपकी बकाया राशि है तो नोटिस में उसका भी उल्लेख होगा।
यदि आप टैक्स भरने के बाद अपनी स्थिति जांचना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपके पास दो सरल तरीके हैं:
अकनॉलेजमेंट संख्या का उपयोग करें
- ई-फाइलिंग वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ के होमपेज पर, बाएं तरफ आपको आईटीआर स्थिति (ITR Status) को जांचने का विकल्प दिखेगा।
- एक बार आईटीआर स्थिति विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपना पैन नंबर, आईटीआर अकनॉलेजमेंट संख्या और कैप्चा कोड भरना होगा।
- विवरण भर कर जमा करने पर, स्क्रीन पर Status प्रदर्शित हो जाएगी।
प्रवेश प्रमाण का उपयोग करना
- ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और डैशबोर्ड पर आपको 'रिटर्न/फॉर्म देखें' विकल्प दिखाई देगा।
- 'रिटर्न/फॉर्म देखें' विकल्प पर जाएं, ड्रॉपडाउन मेनू से आयकर रिटर्न और निर्धारण वर्ष चुनें और जमा करें।
- जमा करने पर Status स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें आईटीआर केवल सत्यापित है या यह संसोधित कर दिया गया है कि जानकारी होगी।