आधार अनिवार्यता की आवश्यकता का विस्तार करते हुए सरकार ने सभी डाकघर बचत योजनाओं जैसे डाक बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि धारकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर तक अपने आधार विवरण डाक खानों में देने होंगे।
आधार इनरॉलमेंट नंबर भी दे सकते हैं
जिनके पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें आधार नांमाकन आवेदन के प्रमाण जमा कराने होंगे। इन असिूचनाओं के साथ, अब वित्तीय क्षेत्र की लगभग सभी सेवाओं जैसे बैंक खाते और बीमा पॉलिसी को आधार के दायरे में ला दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जैसे गरीबों के लिए एलपीजी और सब्सिडी के लिए पहले से ही आधार अनिवार्य है।
एलपीजी के लिए आधार जरूरी
इसके अलावा आधार कार्ड को एलपीजी के लिए भी अनिवार्य किया गया है। एलपीजी सब्सिडी के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। इसमें आधार कार्ड एलपीजी से लिंक करने पर ही सब्सिडी आपके खाते में मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना
एलपीजी के अलावा आधार कार्ड को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास अभी आधार कार्ड नहीं है तो आप नजदीकी आधार सेंटर में जाकर आधार कार्ड के लिए आप्लाई कर दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओ में से एक है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वह 2022 तक सबके पास अपना घर हो। अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आप अपना घर लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। पहले जहां इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लिए था वहीं अब इस योजना में लोन की रकम बढ़ाकर शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को भी दायरे में लाया गया है। पहले लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
मोबाइल नंबर
सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो बता दें कि ऐसा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2018 है। अगर आपने इस तारीख तक लिंक नहीं करवाया तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा।
मृत्यु प्रमाणपत्र
विभिन्न दस्तावेजों की जगह पर मृतक का आधार संख्या देना अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों को यह निर्देश जारी किया है कि पंजीयक अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बयान में कहा गया है, "आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आधार संख्या के इस्तेमाल से मृतक के रिश्तेदारों, आश्रितों, परिचितों द्वारा दिए गए विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।"
पेंशन
पेंशन प्राप्त करने वाले सभी रिटायर्ड रक्षा कर्मियों जिसमें मृत कर्मी के आश्रित परिवार भी शामिल हैं उनके परिवार को सदस्यों को पेंशन प्राप्त करने के लिए 30 जून तक आधार कार्ड के लिए नाम दाखिल करवाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार 25 लाख तक की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार आवश्यक होगा। सरकार कई वित्तीय लाभों और अन्य सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बना रही है। सरकार के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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