इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। 5 लाख वार्षिक आय वाले करदाता केवल एक पन्ने का फॉर्म भरकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। लेकिन, रिटर्न में देरी होने पर लेट फीस के रुप में जुर्माना देना होगा।
10,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद अगर कोई रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो यह लेट फीस 10,000 रुपए भरने होंगे। हालांकि, जिन लोगों की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है, उन्हें अधिकतम 1,000 रुपए लेट फीस के रुप में भरनी होगी।
अगर आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो यहां पर पढ़ें संपूर्ण प्रक्रिया:
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं
ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर बताए गए यूआरएल को गूगल में डालिए। ये यूआरएल इंग्लिश में फॉर्म भरने के लिए है।
https://incometaxindiaefiling.gov.in/
https://incometaxindiaefiling.gov.in/index_hindi.html ये यूआरएल हिन्दी में फॉर्म भरने के लिए है।
पहली बार टैक्स का भुगतान करने वालों के लिए
अगर आप पहली बार टैक्स का भुगतान करने के लिए ये फॉर्म भरने जा रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। उसके बाद रिजस्ट्रेशन के लिए अपने से जुड़ी जरुरी जानकारी यहां पर भरके अपनी प्रोफाइल और पासवर्ड बनाइए। यूजर आईडी बनाते समय यह ध्यान रखिए कि आप ने जो जानकारी दी है और जो फोन नंबर दिया है वह बिल्कुल सही है।
यह प्रक्रिया जरुरी है क्योंकि विभाग के द्वारा इसी आईडी और फोन नंबर पर जानकारी दी जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन तब पूरा होगा जब आप एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP नंबर आएगा जिसे आपको इसमें भरना है। इस तरह से आप इस साइट पर पंजीकृत हो जाएंगे। इसके बाद दुबारा आप पंजीकृत उपभोक्ता पर क्लिक करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो आप कस्टमर केयर टैब पर क्लिक करके ऑनलाइन मदद और हेल्पलाइन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से पूछताक्ष कर सकते हैं।
लॉगिन पर क्लिक करें
बताए गई प्रक्रिया के बाद लॉगिन टैब पर क्लिक करें और जरुरी जानकारी जैसे कि यूजर आईडी, पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड, जन्मतिथि और दिए गए कैप्चा कोड को डालें। उसके बाद नीचे आकर लॉगिन बटन पर क्लिक करके साइन इन करें।
साइन इन करने के बाद यह करें
साइन इन करने के बाद आपके अकाउंट का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। हेडर में दिए गए ई-फाइल टैब पर क्लिक करके उसमें दिए गए 'प्रिपेयर एण्ड सबमिट आईटीआर ऑनलाइन' ऑप्शन को सलेक्ट करिए।
रिलेवेंट फॉर्म और अससमेंट ईयर का चयन
अगली प्रक्रिया के लिए रिलेवेंट फॉर्म और अससमेंट ईयर जिसके लिए टैक्स भरना है उसे सलेक्ट करिए। यहां पर टैक्स करदाता या तो पैन कार्ड के द्वारा या पिछले वर्ष द्वारा दिए गए जानकारी से अपना पता ग्रहण कर सकता है। आप से विभाग यहां पर यह पूछेगा कि क्या आप अपना रिटर्न डिजिटलीकरण प्रक्रिया से साइन करना चाहते हैं। अगर आप 'हां' पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा जो कि पिछले वर्ष इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्टर किया होगा।
सबमिट बटन पर क्लिक करें
दिए गए पेज को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए जिससे वेबसाइट आपको उस पेज पर फिर से पहुंचा देगी जहां पर आपने फॉर्म सलेक्ट किया था फॉर्म भरने के लिए। ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फॉर्म भरने से पहले एक बार सामान्य इन्स्ट्रक्शन को पढ़ लें क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
दी गई जानकारी सही होनी चाहिए
एक बार सारी जानकारी फॉर्म में भरने के बाद यह सुनिश्चत कर लें कि आप ने इनकम, सामान्य जानकारी और टैक्स की जानकारी जो यहां पर उपलब्ध करायी है वह आपके ऑनलाइन फॉर्म से मैच कर रही है या नहीं।
डाटा सेव करें
आखिरी बार अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार फिर से पूरे फॉर्म को जांच लें और सारा डाटा सेव कर लें। इसके लिए आपको 'प्रीव्यू एण्ड सबमिट' बटन पर क्लिक करना होगा। जहां पर आपको अपने आईटीआर फॉर्म को आखिरी बार सबमिट करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं।
वेरीफिकेशन भी है जरुरी
'जमा करें' बटन पर क्लिक करने के बाद, आपका आईटीआर अपलोड हो जाएगा और आपको उपलब्ध विकल्पों में से किसी भी तरह से अपनी वापसी का सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा।
आखिरी स्टेप में देना होगा डिजिटल सिग्नेचर
अगर आपने पहले से ही डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कर दिया है तो वही सिग्नेचर फॉर्म सबमिट करने के आखिरी स्टेप में आपसे पूछा जाएगा। एक बार यह अपलोड हो गया और फॉर्म सबमिट हो गया तो आईटीआर फाइल करनी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद किसी भी प्रकार के वेरीफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर डिजिटल सिग्नेचर न हो तो
हालांकि, यदि आपके पास रिटर्न दाखिल करते समय डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, तो आप अपनी वापसी या तो इलेक्ट्रॉनिक रुप से आधार ओटीपी या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड पद्धति का उपयोग कर सकते हैं या ITR V से CPC से हस्ताक्षरित प्रिंट ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर बेंगलुरू भेज सकते हैं।
स्वीकृति संदेश
जब आपका रिटर्न सफलता पूर्वक पहुंच जाएगा तो आपकी मेल आइडी में ITR V की ओर से स्वीकृति का संदेश आएगा। यह मैसेज आपके ई-फायलिंग वेबसाइट पर भी आएगा जहां से आप इसे जरुरत पड़ने पर डाउनलोड भी कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर पर आएगा वेरीफिकेशन मैसेज
एक बार जब आप इसे सत्यापित करते हैं तो विभाग आपके आईटीआर पर कार्रवाई करेगा। आपके आईटीआर संसोधित होने के बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मेल और एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा।
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