आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून नहीं थी।
सरकार ने टैक्स देने वालों के लिए आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को इनकम टैक्स से लिंक नहीं किया है तो इसको करवा लें, क्योंकि आखिरी तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा। आगे पढ़ें यदि आपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार जरूरी
अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड के आवेदन के वक्त पैनकार्ड की फोटो कॉपी या फिर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। वहीं अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो पहले आपको आधार कार्ड के लिए आवेदन देना होगा फिर आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना होगा।
आयकर विभाग की सूचना
बीबीसी हिंदी में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, इस संबंध में इन्कम टैक्स की एक अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है - " अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति को दिया गया आधार एकाउंट नंबर निष्क्रिय हो जाएगा, और इन्कम टैक्स ऐक्ट 1961 के अन्य प्रावधान लागू होंगे, समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन नहीं किया था।"
नहीं लिंक किया आधार कार्ड तो...
वहीं इस समाचार में आगे लिखा है कि, इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसीलिए इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एकाउंट को निष्क्रिय करने का कदम कब से उठाया जाएगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार सरकार आगे चलकर एक निश्चित तारीख का एलान कर सकती है, जिसके बाद यदि पैन और आधार कार्ड के नंबर को लिंक नहीं किया गया तो खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। हालांकि ऐसी किसी तारीख का सरकार ने अब तक एलान नहीं किया है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
देश में अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में पिछले दिनों एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार ऐसे लोगों को आंशिक राहत मिलेगी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयकर विभाग ऐसे लोगों के पैनकार्ड रद्द नहीं करेगा जिन लोगों ने अब तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है या फिर जिनके पास सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है।
जरुरी है लिंक करना
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड दोनों हैं, तो फिर ऐसा करना मैंडेटरी है। जिनका पैन कार्ड बना है लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो फिर ऐसा करना जरुरी नहीं है।
1 अगस्त है आखिरी तारीख
टैक्सदाताओं के लिए आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। शुक्रवार को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा कि सही डेडलाइन पहले की तरह की मान्य है। आयकर और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में पहले की तरह ही कार्रवाई की जाएगी।
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