फॉर्म 16 के बिना भी भर सकते हैं ITR, जानिए कैसे?

फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसमें आपकी सैलरी टैक्‍सेबल इनकम और अलग-अलग टीडीएस का ब्‍योरा होता है।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में कुछ लोग फॉर्म 16 को लेकर परेशान नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप एक वेतभोगी कर्मचारी हैं तो आपका पहला काम होना चाहिए कि अपनी कंपनी से फॉर्म 16 हासिल करें। फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसमें आपकी सैलरी टैक्‍सेबल इनकम और अलग-अलग टीडीएस का ब्‍योरा होता है। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो भी आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

फॉर्म 16 न होने पर इन दस्‍तावेजों की होगी जरुरत

फॉर्म 16 न होने पर इन दस्‍तावेजों की होगी जरुरत

अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो ITR फाइल करने के लिए आपको कुछ जरुरी डॉक्‍यूमेंट्स चाहिए। आपकी टैक्‍सेबल इनकम क्‍या है और कन्‍वेयंस अलाउंस, चिल्‍ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्‍टल अलाउंस, HRA के मद में आपको कितना पैसा मिलता रहा है, यह पता लगाने के लिए मंथली पे स्लिप की जरुरत होगी। आपका फॉर्म 26-AS जो कि आपका टैक्‍स क्रेडिट स्‍टेटमेंट है, आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि आपके नियोक्‍ता ने कितनी टैक्‍स कटौती की है। आपने कितना रेंट डिटेल दिया है, आपको ये डिटेल्‍स भी देनी होगी, ये HRA छूट के लिए जरुरी है।

ऐसे फाइल करें रिटर्न

ऐसे फाइल करें रिटर्न

फायनेंशियल ईयर में आपकी जितनी पे-स्लिप मिली हैं, उन्‍हें जुटा लीजिए, जिसमें आपकी नेट सैलरी की डिटेल्‍स भी होगी, इन्‍हें जोड़ लीजिए। अगर फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने नौकरी बदली है तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास दोनों कंपनियों की पे स्लिप हों। मिलने वाली सैलरी को जोड़ने के बाद आप इसे अपने बैंक खाते में आने वाली रकम से वेरिफाई कर सकते हैं।

पीएफ और दूसरे कटौती का रखें ध्‍यान

पीएफ और दूसरे कटौती का रखें ध्‍यान

आपको यह ध्‍यान रखना चाहिए कि आपको जो वेतन मिलता है, वह प्रॉविडेंट फंड, पेंशन फंड, व्‍यवसाय कर, टीडीएस आदि के कटौती के बाद दी गई राशि है। आप अपनी ग्रॉस सैलरी की गणना कर सकते हैं। आयकर रिटर्न पर रिर्पोटिंग हालांकि, टैक्‍स योग्‍य वेतन की कैल्‍कुलेशन करते समय कंपनी के पीएफ योगदान को नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन अपने योगदान को टैक्‍स योग्‍य हिस्‍से में जोड़ा जाता है।

पता करें कितना टैक्‍स बना

पता करें कितना टैक्‍स बना

अगले चरण में टीडीएस की जांच होगी जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के द्वारा काट ली गई है। राशि की जांच करने के लिए, आपको फॉर्म 26-AS में कटौती कर वहीं है जो आपकी कंपनी ने सैलरी में उल्‍लेख किया है, तो आप अगले स्‍टेप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर कैल्‍कुलेशन गलत है, तो आपको इसके बारे में अपनी कंपनी के साथ चर्चा करने की आवश्‍यकता होगी।

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