GST यानि वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ी हर जानकारी यहां पढ़ें

जीएसटी काउंसिल ने सोने और बीड़ी पर टैक्स की दरें तय कर दी हैं। सोने पर 5% टैक्स लगेगा जो कि मेकिंग चार्ज पर लागू होगा।

श्रीनगर की ठंडी हवाओं के बीच जीएसटी काउंसिल ने वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में तमाम वस्तुओं पर जीएसटी (GST) की दरें तय की। बाद में काउंसिल ने 66 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम की। सरकार की तरफ से निर्णय ले लिया गया है और इसे 1 जुलाई से लागू करने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। अब बात जनता की, तमाम लोग अभी भी जीएसटी के नियम-कानून ने वाकिफ नहीं हैं। जीएसटी लोगों के लिए अभी भी एक पहेली की तरह बना हुआ है। इसी पहेली को हम आसान शब्दों में सुलझाकर आपके सामने ला रहे हैं, जहां आप जीएसटी और जीएसटी टैक्स स्लैब की दरों के बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकेंगे।

क्या कहा वित्तमंत्री ने

आइए पहले ये जान लेते हैं कि जीएसटी की दरें तय होने के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा। वित्तमंत्री ने सबसे पहले आम आदमी की बात की और बताया कि आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले सामान पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। इसके बाद वित्तमंत्री ने उद्यमियों को बड़ी राहत देने का एलान किया और बताया कि अब 75 लाख सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी जीएसटी की दायरे से बाहर हो जाएंगे। पहले ये दायरा 50 लाख सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू था। इसके अलावा वित्तमंत्री ने कहा कि, ट्रेडर्स 1 फीसदी टैक्स देंगे जबकि मैन्यूफैक्चरर्स 2 फीसदी और होटल कारोबारी 5 फीसदी टैक्स देकर जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकते हैं।

GST Rates Now Finalised By The Govt, Read Complete Information

इन वस्तुओं पर घटाई गईं जीएसटी की दरें

अब आइए आपको बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने किन-किन वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटाईं हैं।

  • इंसुलिन पर पहले जीएसटी 12% था जिसे घटा कर 5% कर दिया गया है।
  • स्कूल बैग्स पर पहले 28 फीसदी जीएसटी था जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है।
  • एक्सरसाइज बुक्स पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
  • कंप्यूटर प्रिंटर्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है।
  • अगरबत्ती पर 12% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • काजू पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • डेंटल वैक्स पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 8% कर दिया गया है।
  • प्लास्टिक बेड्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
  • कलरिंग बुक्स (रंग भरने वाली किताब) पर जीएसटी 0% कर दिया गया है।
  • प्री-कॉस्ट कंक्रीट पाइप्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
  • प्लास्टिक टर्पोलिन पर जीएसटी 28 % से घटाकर 18% फीसदी कर दिया गया है।
  • कटलरी पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12% कर दिया गया है।
  • ट्रैक्टर कंपोनेंट्स पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

सिनेमा पर दो श्रेणियों में जीएसटी की दरें तय

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सिनेमा पर जीएसटी की दरें दो श्रेणियों में तय की हैं। पहली 100 रुपए की श्रेणी है जिसमें 18 फीसदी तक जीएसटी का टैक्स लगेगा जबकि 100 रुपए से अधिक की दर वाले सिनेमा टिकट्स पर 28 फीसदी टैक्स लागू होगा।

सोना, बीड़ी और फुटवियर पर जीएसटी

इसके अलावी जीएसटी काउंसिल ने सोने और बीड़ी पर टैक्स की दरें तय कर दी हैं। सोने पर 5% टैक्स लगेगा जो कि मेकिंग चार्ज पर लागू होगा। जबकि बीड़ी पर सबसे अधिक 28 फीसदी टैक्स लगाया गया है। वहीं 500 रुपए से कम दाम के फुटवियर पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 1200 से ज्यादा वस्तुएं यानि कि गुड्स और 500 से अधिक सेवाओं यानि कि सर्विसेज पर जीएसटी की मानक दरें तय कर दी हैं, वहीं देश के सभी राज्य भी 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने पर राजी हो गए हैं। आइए देखते हैं कि किस वस्तु और किन सेवाओं पर कितना टैक्स 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।

गोल्ड पर जीएसटी

गोल्ड पर अभी 10% कस्टम ड्यूटी, 1% एक्साइज ड्यूटी और बिक्री पर 1% वैट लगता है। अब ये दर बदलकर 5% रह जाएगी। आपको बता दें कि ये दर 5% सिर्फ मेकिंग गोल्ड ज्वैलरी मेकिंग चार्जेस पर है। गोल्ड बार पर जीएसटी की दरें अन्य रहेंगी।

टेक्सटाइल्स पर जीएसटी

जीएसटी के बाद सिल्क और जूट पर किसी तरह कोई टैक्स नहीं लगेगा। कॉटन और नेचुरल फाइबर पर 5% टैक्स लगेगा। 1000 रुपए से कम के गारमेंट्स पर 5% और रेडीमेड गारमेंट्स पर 12% टैक्स लगेगा। हथकरघा धागे पर 18% टैक्स लगेगा।

बीड़ी पर जीएसटी

बीड़ी पर अभी तक 20% टैक्स लगता था जिसे जीएसटी में बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इस पर किसी तरह का सेस नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि वह तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी।

फुटवियर पर जीएसटी

500 रुपए से कम दाम के फुटवियर पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा जबकि, 500 से ज्यादा कीमत वाले फुटवियर पर अब 18% टैक्स लगेगा।

कृषि में प्रयोग की जाने वाली मशीनों पर जीएसटी

कृषि में प्रयोग की जाने वाली मशीनों पर जीएसटी की दरें तय कर दी गईं हैं। कृषि में प्रयोग की जाने वाली मशीनों पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं सोलर पैनल पर पर भी इतना ही यानि कि 5% टैक्स तय किया गया है। पैकेज्ड फूड आइटम पर 5% टैक्स लगाया गया है।

वस्तुओं पर जीएसटी की दरें

जीएसटी की दरों को 4 श्रेणियों में रखा गया है, इसमें 0, 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स तय किया गया है। आइए देखते हैं विभिन्न श्रेणियों में कौन-कौन सी वस्तुएं हैं।

0% जीएसटी की दर में शामिल वस्तुएं

0% जीएसटी की दर में, गेहूं, चावल, अनाज, आटा, मैदा, बेसन, तेल, चूड़ा (पोहा), लाइ (मुरमुरा), खोई, ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट, मछली, शहद, ताजे फल-सब्जियां, प्रसाद, नमक, सेंधा नमक, काला नमक, कुमकुम, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, पान के पत्ते, सभी तरह के गर्भनिरोधक, स्टांप पेपर, कोर्ट के कागज, डाक विभाग के पोस्टकार्ड, लिफाफे, किताबें, स्लेट, पेंसिल, चॉक, समाचार पत्र, मैजजीन, मानचित्र, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार, बीज, गैर ब्रांडेड ऑर्गेनिक खाद, खून, सुनने की मशीन आदि शामिल हैं।

5% जीएसटी दर में शामिल वस्तुएं

ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, चीनी, चाय, कॉफी, मिठाइयां, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, रस्क, पिज्जा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिक्स, प्रोसेस्ड फ्रोजन फल सब्जियां, पैकिंग वाले पनीर, ड्राइ फिश, न्यूजप्रिंट, ब्रोशर, लीफलेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस, झाड़ू, क्रीम, मसाले, जूस, साबूदाना, जड़ी-बूटी, लौंग, दालचीनी, जायफल, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट, ब्लड वैक्सीन, हेपेटाइटिस डायग्नोसिस किट, ड्रग फॉर्मूलेशन, क्रच, व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल, लाइफबोट, हैंडपंप और उसके पार्ट्स, सोलर वाटर हीटर, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस, ईंट, मिट्टी के टाइल्स, साइकिल-रिक्शा के टायर, कोयला, लिग्नाइट, कोक, कोल गैस, सभी ओर (अयस्क) और कंसेंट्रेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस।

12% जीएसटी दर में शामिल वस्तुएं

नमकीन, भुजिया, बटर ऑयल, घी, मोबाइल फोन, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन मीट-मछली, अगरबत्ती, कैंडल, आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा-होम्यो दवाएं, गॉज, बैंडेज, प्लास्टर, ऑर्थोपेडिक उपकरण, टूथ पाउडर, सिलाई मशीन और इसकी सुई, बायो गैस, एक्सरसाइज बुक, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्स, बच्चों की ड्रॉइंग और कलर बुक, प्रिंटेड कार्ड, चश्मे का लेंस, पेंसिल शार्पनर, छुरी, कॉयर मैट्रेस, एलईडी लाइट, किचन और टॉयलेट के सेरेमिक आइटम, स्टील, तांबे और एल्यूमीनियम के बर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पार्ट्स, खेल के सामान, खिलौने वाली साइकिल, कार और स्कूटर, आर्ट वर्क, मार्बल/ग्रेनाइट ब्लॉक, छाता, वाकिंग स्टिक, फ्लाईएश की ईंटें, कंघी, पेंसिल, क्रेयॉन।

18% जीएसटी दर में शामिल वस्तुएं

हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉर्न फ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम-जेली, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड, शुगर कन्फेक्शनरी, फूड मिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंसेंट्रेट, डायबेटिक फूड, निकोटिन गम, मिनरल वॉटर, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो, रजिस्टर, अकाउंट बुक, नोटबुक, इरेजर, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेलमेट, कैन, पाइप, शीट, कीटनाशक, रिफ्रैक्टरी सीमेंट, बायोडीजल, प्लास्टिक के ट्यूब, पाइप और घरेलू सामान, सेरेमिक-पोर्सिलेन-चाइना से बनी घरेलू चीजें, कांच की बोतल-जार-बर्तन, स्टील के ट-बार-एंगल-ट्यूब-पाइप-नट-बोल्ट, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक मोटर और जेनरेटर, ऑप्टिकल फाइबर, चश्मे का फ्रेम, गॉगल्स, विकलांगों की कार।

28% जीएसटी दर में शामिल वस्तुएं

कस्टर्ड पाउडर, इंस्टैंट कॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम, शैंपू, ब्यूटी या मेकअप के सामान, डियोड्रेंट, हेयर डाइ/क्रीम, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन लोशन, मैनिक्योर/पैडीक्योर प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टरशेव, लिक्विड सोप, डिटरजेंट, एल्युमीनियम फ्वायल, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, प्रिंटर, फोटो कॉपी और फैक्स मशीन, लेदर प्रोडक्ट, विग, घड़ियां, वीडियो गेम कंसोल, सीमेंट, पेंट-वार्निश, पुट्टी, प्लाई बोर्ड, मार्बल/ग्रेनाइट (ब्लॉक नहीं), प्लास्टर, माइका, स्टील पाइप, टाइल्स और सेरामिक्स प्रोडक्ट, प्लास्टिक की फ्लोर कवरिंग और बाथ फिटिंग्स, कार-बस-ट्रक के ट्यूब-टायर, लैंप, लाइट फिटिंग्स, एल्युमिनियम के डोर-विंडो फ्रेम, इनसुलेटेड वायर-केबल।

सेवाओं पर जीएसटी की दरें

उपर हमने आपको वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की दरों और श्रेणी के बारे में बताया, उसी तरह अब यहां हम आपको सेवाओं यानि कि सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी के बारे में बता रहे हैं।

0% जीएसटी की दर में शामिल सेवाएं

नॉन एसी ट्रेन टिकट, मेट्रो, बस, ऑटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक और चैरिटेबल सेवाएं, टोल, बिजली, रिहायशी घर का किराया, EPFO और ESIC की सेवाएं, म्युजियम और नेशनल पार्क में एंट्री फीस, जनधन खाता, अटल पेंशन योजना , 1000 रुपए तक के किराए वाले होटल, दूध, नमक, आटा, दाल चावल जैसे चीजों की ढुलाई।

5% जीएसटी की दर में शामिल सेवाएं

ट्रेन या ट्रक से माल ढुलाई, एसी ट्रेन का टिकट, कैब सेवा, विमान सेवा, विमान का बिजनेस क्लास का टिकट, नॉन एसी रेस्त्रां में खाना, 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के किराए वाले होटल के कमरे, कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग का निर्माण, पेटेंट अधिकार का अस्थाई ट्रांसफर।

12% जीएसटी की दर में शामिल सेवाएं

रेलवे कंटेनर से सामान ढुलाई, विमान का बिजनेस क्लास का टिकट, नॉन-एसी रेस्तरां में खाना, रोजाना 1000-2500 रुपए किराये वाला होटल, कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, पेटेंट अधिकार का अस्थायी ट्रांसफर।

18% जीएसटी की दर में शामिल सेवाएं

फोन बिल, बैंकिंग, बीमा और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज, एसी और शराब लाइसेंस वाले रेस्तरां, आउटडोर कैटरिंग में खाने की सप्लाई, रोजाना 2500-5000 रु. किराए वाले होटल, सर्कस, क्लासिकल और फोक डांस, थियेटर और ड्रामा के 250 रु. से ज्यादा के टिकट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कंपोजिट सप्लाई।

28% जीएसटी की दर में शामिल सेवाएं

सिनेमा टिकट, थीम पार्क, वाटर पार्क, मेरी-गो-राउंड, गोकार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, फाइव स्टार या इससे अधिक रेटिंग वाले होटल के रेस्तरां, रोजाना 5,000 रुपए से अधिक रूम रेंट वाले होटल, गैंबलिंग।

किन प्रोडक्ट्स पर सेस लगाया जाएगा

तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सेस लगाया जाएगा। जीएसटी की दर के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स पर सेस लगाने की बात सरकार पहले ही कह चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं उन सामानों पर जिन पर सेस लागू होगा।

  • पेट्रोल कार, 4 मीटर से कम लंबी और 1200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली कार पर 1 फीसदी सेस लगाया जाएगा।
  • डीजल कार, इसमें 4 मीटर से कम लंबी और 1500 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली डीजल कार पर 3% सेस लगाया जाएगा
  • इसके अलावा SUV पर 15% सेस लगाया जाएगा।
  • 350 सीसी इंजन क्षमता से अधिक की मोटर साइकिल पर 3% सेस लगाया जाएगा।
  • प्राइवेट प्लेन और याट पर 3% सेस लगाया जाएगा।
  • कोल्डड्रिंक्स, लेमोनेड पर 12% सेस लगाया जाएगा।
  • बिना तंबाकू वाले पान मसाले पर 60% सेस लगाया जाएगा।
  • तंबाकू वाले गुटखे पर 204% सेस लगाया जाएगा।
  • वहीं अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 61 से 160% सेस लगाया जाएगा।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+