टैक्स चोरी की संभावना को रोकने में मदद करने के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन और आधार विवरणों को जोड़ने के लिए अनिवार्य किया है।
टैक्स चोरी की संभावना को रोकने में मदद करने के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन और आधार विवरणों को जोड़ने के लिए अनिवार्य किया है। जुलाई आते ही आधार के बिना आप आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे, इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई दी गई है, तो तत्काल अपने आधार कार्ड को अपडेट करें।

फिर भी अगर आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है और पैन कार्ड में दी हुई डिटेल से मैच नहीं कर रही है। तो यहां पर दिए गए लिंक पर जाकर आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का तरीका सीख सकते हैं। आधार कार्ड को पैनकार्ड से कैसे जोड़ें, यहां पढ़ें पूरी प्रक्रिया
आधार सेवा केनरा या पास के आधार नामांकन केंद्र या यूआईडीएआई साइट मे जाकर सभी आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर के बारे में सही जानकारी देने के लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ की जरुरत पड़ेगी। साथ ही सभी आईडी प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सभी डिटेल देने से पहले एक बार पैन कार्ड से सारी डिटेल मिला लें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
सारी जानकारियों को देने के बाद UID विभाग के द्वारा आपको एक नया इन्रॉलमेंट नम्बर दिया जाएगा। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं UIDAI के वेबसाइट पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। दिए गए इन्रॉलमेंट नम्बर के आधार पर आप खुद भी सारे अपडेट को ट्रैक कर सकते हैं। आधार में यह बदलाव होने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं।
दिए गए जानकारी के हिसाब से आधार में चेंज होने से पहले विभाग की ओर से आपकी पहचान करने के लिए कुछ इंन्क्वारी भी की जाएगी अगर दी गई जानकारी से आपकी पहचान नहीं मिलती है तो वह रिजेक्ट भी हो सकता है। सुधार के लिए सही जानकारी के साथ आपको फिर से अप्लाई करना पड़ सकता है।
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