अब घर खरीदना आसान होगा अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो। जी हां हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मेंबर अब अपने पीएफ को निकाल कर अपना पसंदीदा घर खरीद सकते हैं।
अब घर खरीदना आसान होगा अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो। जी हां हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मेंबर अब अपने पीएफ को निकाल कर अपना पसंदीदा घर खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पीएफ से पैसे निकाल कर घर तो खरीद ही सकते हैं साथ ही ईएमआई चुकाने में भी मदद मिलेगी। कैसे इस अवसर का फायदा उठाया जाये और होम लोन पर सब्सिडी लेने के लिए कहां और कैसे आवेदन किया जाये ये सारी जानकारी हम आपको यहां पर देंगे।
भरना होगा विदड्रॉल फॉर्म
पैसे निकालने के लिए यानी कि पीएफ विदड्रॉल के लिए ईपीएफओ में आवेदन करना होगा, यह आवेदन आपकी कंपनी या संस्थान के जरिये रीजनल पीएफ ऑफिस में जायेगा। साथ ही आवेदन में यह भी बताना होगा कि आप घर खरीदने के लिए पैसा निकाल रहे हैं। घर खरीदने के लिए 90 फीसदी तक पैसा पीएफ से निकाला जा सकता है। ताकि डाउन पेमेंट करने में आसानी हो।
पुराने खाता धारक ही कर सकते हैं आवेदन
पीएफ से घर खरीदने के लिए केवल वही व्यक्ति पैसा निकाल सकता है और आवेदन कर सकता है जो कि पिछले 3 साल से ईपीएफओ का मेंबर हो। यानी की अगर आप नए मेंबर हैं तो घर खरीदने के लिए आपको तीन साल इंतजार करना होगा।
मंथली ईएमआई के लिए लेना होगा अंडरटेकिंग
होम लोन की मंथली ईएमआई देने के लिए अगर खुद का पीएफ अकाउंट यूज करते हैं तो अपने कंपनी के रिजनल पीएफ कमीश्नर से संपर्क करना होगा। लिखित अनुरोध पर ही रीजनल पीएफ कमीश्नर बैंक को अंडरटेकिंग देगा कि आपका मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन और एंप्लायर के मंथली कंट्रीब्यूशन का पैसा मंथली ईएमआई के लिए दिया जा सकता है। अगर ईएमआई मंथली कंट्रीब्यूशन से अधिक है तो बाकी पैसा आपको अलग से देना होगा।
10 मेंबर की बनानी होगी सोसायटी
अगर आप सच में घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 10 लोगों की एक हाउसिंग या कोऑपरेटिव सोसायटी बनानी होगी।
सब्सिडी के लिए ऐसे करें आवेदन
घर खरीदने से पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन करना होगा। यह सब्सिडी आपकी सालाना इनकम के आधार पर मिलेगी जो कि अधिकतम 2.20 लाख रुपए तक हो सकती है।


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