सभी पेंशन प्राप्त करने वाले रिटायर्ड रक्षा कर्मियों और मृत रक्षाकर्मियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को पेंशन प्राप्त करने के लिए 30 जून तक आधार कार्ड के लिए नाम दाखिल करवाना होगा।
पेंशन प्राप्त करने वाले सभी रिटायर्ड रक्षा कर्मियों जिसमें मृत कर्मी के आश्रित परिवार भी शामिल हैं उनके परिवार को सदस्यों को पेंशन प्राप्त करने के लिए 30 जून तक आधार कार्ड के लिए नाम दाखिल करवाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार 25 लाख तक की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार आवश्यक होगा। सरकार कई वित्तीय लाभों और अन्य सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बना रही है। सरकार के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
30 जून तक जारी करें आधार कार्ड
जारी की गयी सूचना के अनुसार "पेंशन प्राप्त करने योग्य लाभार्थी जिसके पास आधार नंबर नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नाम दाखिल नहीं किया है उन्हें 30 जून तक आधार के लिए आवेदन दाखिल करना होगा।"
लाभार्थी को आधार प्रदान करने की सुविधा
इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय पेंशन वितरण एजेंसियों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से किसी लाभार्थी को आधार प्रदान करने की सुविधा देगा जिसने अभी तक आधार के लिए अपना नामांकन नहीं किया है।
पेंशन वितरण एजेंसियों से संपर्क
इस आदेश में आगे कहा गया है कि पेंशन वितरण एजेंसियों के माध्यम से रक्षा मंत्रालय उन क्षेत्रों में आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध करवाएगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
आधार नहीं होने पर ये दस्तावेज होंगे जरूरी
इसमें कहा गया है कि जब तक आधार प्रदान नहीं किया जाता तब तक लाभार्थियों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी पूर्व सैनिक कार्ड और उसका/उसकी आधार नामांकन पर्ची की आईडी स्लिप (यदि उसने नामांकन किया है) के आधार पर पेंशन दी जायेगी।
आधार के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी के साथ उसका/उसके द्वारा आधार के लिए किये गए आवेदन की कॉपी भी जमा की जा सकती है।
लाभार्थियों को मिलेगी सुविधा
अधिसूचना में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय पेंशन वितरण एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त पेंशन लाभ प्रदान करने की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।
प्रचार के जरिए लोगों को दी जाएगी जानकारी
इसमें कहा गया है कि "इस योजना के तहत मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से पेंशन लाभार्थियों को आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें सलाह दी जायेगी कि वे 30 जून 2017 तक अपने क्षेत्र के निकटतम आधार नामांकन केंद्र में अपना नामांकन करवा लें।"
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