प्रधानमंत्री के निर्देश पर EPFO ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मंगलवार को कहा कि उसने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अपने अधिकारियों को मृत्यु संबंधी निपटान के दावों को सात दिन के अंतर में निपटाने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसी तरह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का हिसाब-किताब सेवा पूरी होने से पहले ही तय करने को कहा गया है।

श्रम मंत्रालय ने कहा कि श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अक्टूबर को हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गई कार्यवाही की मंगलवार को समीक्षा की। इसमें केंद्रीय भविष्य निधि कोष आयुक्त ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर EPFO ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
सेंट्रल EPF कमिश्नर डॉ. वीपी जॉय ने एक सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर उन्होंने अपने सभी ऑफिसों को भेजा है। इसमें कहा गया है कि मेंबर्स को रिटायरमेंट के दिन EPF और पेंशन का पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए रिटायर हो रहे मेंबर्स की मंथली लिस्ट तीन महीने पहले तैयार कर लेनी चाहिए। इस बारे में संबंधित मेंबर और एंप्लॉयर को भी जानकारी दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही एंप्लॉयर्स से कहा जाना चाहिए कि वे रिटायर हो रहे कर्मचारी के EPF अकाउंट में अपना कॉन्ट्रिब्यूशन रिटायरमेंट की डेट से एक माह पहले जमा करा दें। साथ ही रिटायर हो रहे कर्मचारी को EPF, पेंशन क्लेम फॉर्म भी पहले भेज दिया जाए ताकि वह समय से इसे भर कर भेज सके। कर्मचारी को यह क्लेम फॉर्म रिटायरमेंट के 14 दिन पहले संबंधित ऑफिस में जमा कराना होगा


Click it and Unblock the Notifications