ये 8 तरीके जो आपकी गाढ़ी कमाई को टैक्स के झमेले से बचाएंगे

आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं और आपकी सेलरी भी बेहतर है तो आपके पास कई तरीके हैं जिनके जरिए आप बचत कर सकते हैं। हम आपको आठ आसान स्टेप्स में बताएंगे कि आप कैसे अपनी कमाई को टैक्स से दूर रख सकें।

खाइए भी और बचाइए भी

खाइए भी और बचाइए भी

अगर आपकी कंपनी आपको खाने का कूपन देती है तो आप उसका उपयोग करें। फूड कूपन से आप 30 हजार रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाइएस्ट टैक्स पेयर (उच्चतम करदाता) हैं तो आप अपनी कमाई से एक लाख रुपए तक बचा सकते हैं।

वाहन भत्ता

वाहन भत्ता

आपकी कंपनी आपको कंपनी के काम के लिए वाहन भत्ता देती है तो ये याद रखें कि वाहन भत्ता आपकी कुल आय का ही एक हिस्सा होगा। वाहन भत्ते पर प्रतिमाह 1600 रुपए की छूट मिल सकती है, तो आपके सालाना टैक्स में 19,200 रुपए की बचत होगी। इस दृष्टि में अगर आपकी आय 10% तक के टैक्स स्लॉट में आती है तो आपको प्रतिमाह 2000 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी, वहीं उच्चतम करदाताओं को यह छूट प्रतिमाह 3,840 रुपए तक मिलेगी।

अन्य भत्ते

अन्य भत्ते

इसी तरह कुछ अन्य भत्ते भी हैं जिनके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं। आप टेलीफोन बिल के व्यय को एक उदाहरण के तौर समझिए लेकिन ध्यान रहे कि ये राशि एकमुश्त नहीं बल्कि आपकी मासिक आय का एक हिस्सा भर है एक भत्ते की तरह। कुछ भत्तों को टैक्स से छूट भी मिलती है।

अवकाश यात्रा भत्ता

अवकाश यात्रा भत्ता

अगर किसी कारणवश आपकी कंपनी आपको अवकाश यात्रा भत्ता (LTA, लीव ट्रेवेल अलाउंस ) नहीं देती है तो आप कंपनी से इस विषय में पूछ सकते हैं। LTA के लिए कर्मचारी दो साल में एक ब्लॉक के लिए छूट मांग सकता है। इसके लिए आपको यात्रा के बिल देने होंगे और यात्रा जरुर करनी होगी।

सामान्य भविष्य निधि (पीपीएफ)

सामान्य भविष्य निधि (पीपीएफ)

पीपीएफ या सामन्य भविष्य निधि के जरिए आप आयकर एक्ट 80(C) के तहत छूट के हकदार हैं। आपके सामान्य भविष्य निधि में जितनी ज्यादा रकम होगी उतना ही आपको टैक्स छूट में लाभ मिलेगा।

मेडिकल बिल

मेडिकल बिल

मेडिकल बिल जरुर सबमिट करें, इससे आपको टैक्स में 15,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए जरुरी है कि आप खर्चों का पूरा ब्यौरा दें जो आपके या आपके परिवार से जुड़ा हो।

80C का गणित

80C का गणित

ध्यान रहे कि आपको आयकर एक्ट 80(C) के तहत विभिन्न माध्यमों के जरिए टैक्स में छूट मिल सकती है जैसे ईपीएफ, गृह ऋण (होम लोन) आदि। आयकर एक्ट 80(C) के तहत 1,50,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप सालाना 15,000 रुपए बचा सकते हैं, 20% के टैक्स ब्रैकेट में आप सालाना 30,000 रुपए और उच्चतम करदाता (हाइएस्ट टैक्स पेयर) है तो आप सालाना 45 रुपए तक बचा सकते हैं।

सही समय, सही प्रमाण

सही समय, सही प्रमाण

सही समय पर सभी प्रमाण जमा करें, इससे आपकी मासिक आय से किसी भी प्रकार का कोई टीडीएस ( टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) नहीं कटेगा।

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