बेंगलुरु। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर आयकर विभाग ने आईटी रिटर्न भरे की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दी है। यानी अगर आप अब भी रिटर्न नहीं भर पाये हैं, तो आपके पास पांच दिन और हैं। जल्दी कीजिये और रिटर्न भरिये।

इतना पढ़कर जाइये मत अभी आगे और भी बातें हैं, जो आपको जरूर जाननी चाहिये।
वहीं व्यापारियों के लिये अंतिम तिथि 30 सितंबर 2016 है। इस साल आपको 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच हुई आय, का ब्योरा आयकर विभाग को देना है।
पढ़ें- आईटीआर फॉर्म भेजते समय किन बातों का रखें ध्यान
आयकर रिटर्न दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्रीवियस इयर, यानी पिछले साल जो आपकी आय हुई उसका लेखा जोखा तैयार करना। दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। यह वो समय होता है, जब आप पिछले साल का आयकर भरते हैं।
आयकर रिटर्न केवल उन्हें ही फाइल करना होता है जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक हो।
और 5 लाख से अधिक आय वालों के लिये ई-फाइलिंग अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिकों के लिये यह सीमा 3 लाख रुपए है। वहीं सुपर सीनियर सिटिजन के लिये यह सीमा 5 लाख रुपए है।
यदि आप आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी करते हैं, तो कम से कम 5000 रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। हालांकि कई बार रिटर्न फाइल करने की तिथि आगे भी बढ़ा दी जाती है, लेकिन अगर उस डेट के बाद भी आप नहीं भर पाये तो निश्चित रूप से आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
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