आयकर: इंवेस्टमेंट प्रूफ के रूप में मान्य हैं ये डॉक्यूमेंट
आयकर भरे का समय करीब है और हर किसी के जहन में एक ही बात चल रही है। कि आयकर रिटर्न कैसे भरें, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वेतनभोगी हैं, तो निश्चित रूप से कंपनी आपके वेतन में से टीडीएस या फिर आयकर जरूर काट रही होगी। अब उस आयकर पर रिटर्न भरते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इंवेस्टमेंट प्रूफ के तौर पर मान्य होंगे, यह हम आपको बताने जा रहे हैं।

तो यह सूची अपने पास सहेज कर रख लें। और जब आईटी रिटर्न भरें, तो इसे एक बार जरूर चेक कर ले-
- रेंट रिसिप्ट- यदि आप किराये के घर में रहते हैं, तो किराया देने पर जो रसीद मकान मालिक देता है, उसकी ओरिजनल रसीद और रेंटल एग्रीमेंट अपने पास सहेज कर रख लें। याद रहे, सभी 12 महीनों की रसीदें आपके पास होनी चाहिये।
- बच्चों की फीस- वित्तीय वर्ष में आपने अगर स्कूल में बच्चों की फीस जमा की है, तो उसे संभाल कर रखें। और हां, अगर उसमें ट्यूशन फीस की डीटेल नहीं है, तो स्कूल से ट्यूशन फीस सर्टिफिकेट मांग लें।
- एनएससी या केवीपी- यदि आपने एनएससी, केवीपी आदि में निवेश किया है, तो उसी फोटो कॉपी करवा लें।
- होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट- यदि आपका होम लोन चल रहा है, तो बैंक से जाकर होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें।
- मकान पर लॉस/इनकम- यदि आपने अपना मकान किराये पर दे रखा है तो मिलने वाले किराये का विवरण। यदि खाली है, तो उसमें हुई हानि का विवरण।
- होम लोन प्रिंसिपल- होम लोन पर प्रिंसिपल अमाउंट का ब्रेकअप आप अपने बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आपने जीवन सुरक्षा, किसी अन्य स्कीम में ई-ट्रांसफर किया है, तो पासबुक की फोटोकॉपी या बैंक स्टेटमेंट।
- पीपीएफ या डाकघर में किसी स्कीम में पैसा जमा करते हैं, तो उसका स्टेटमेंट या पासबुक की फोटोकॉपी।
- यूलिप में जमा किये गये प्रीमियम की रसीद।
- यदि आपने किसी संस्था को कुछ रुपए दान किये हैं, तो उसकी रसीद।
- 80U, 80D, या 80DD के अंतर्गत किये गये निवेश के प्रमाण।
- यदि आपने जीवन बीमा ले रखा है, या हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसके प्रीमियम की रसीद।
- यदि आपने कंपनी बदली है, तो पिछली कंपनी से फॉर्म 16, फॉर्म 12B या फॉर्म 12b और टैक्स स्टेटमेंट जरूर ले लें।
- यदि आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, तो एफडी की फोटोकॉपी।


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