पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ): जानने योग्‍य 5 तथ्‍य

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक लोकप्रिय निवेश टूल है जो कि कर रहित ब्‍याज प्रदान करता है, साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर में छूट भी देता है। पीपीएफ, जोखिम-रहित रिटर्न देता है और व्‍यक्तियों को सेवानिवृत्ति के लिए योगदान देता है।

वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों सहित कई अन्‍य बैंक भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खाता खोलती हैं। हालांकि, बैंक की सभी शाखाएं, पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकृत नहीं होती हैं। इससे पहले, सिर्फ पोस्‍टऑफिस या डाकघर ही को पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया था।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के बारे में 5 महत्‍वपूर्ण जानकारियां निम्‍न प्रकार हैं:

पीपीएफ में निवेश करने के लिए सबसे अच्‍छा समय

पीपीएफ में निवेश करने के लिए सबसे अच्‍छा समय

आपको हर महीने की 5 तारीख से पहले धन जमा कर देना चाहिए,क्‍योंकि ब्‍याज, प्रत्‍येक महीने के 5 से 30 तारीख के बीच कम से कम बैलेंस पर गणनीय होता है। 5 तारीख से जमा करने के बाद कम ब्‍याज हो जाता है।

लगभग या 12 किस्‍तों में निवेश कर सकते हैं

लगभग या 12 किस्‍तों में निवेश कर सकते हैं

व्‍यक्ति, पीपीएफ में लगभग राशि को निवेश कर सकता है। इसकी आदर्श तिथि, 5 अप्रैल होगी, जो कि सुनिश्चित करेगा कि आप, प्रत्‍येक महीने की 5 तारीख से पहले जमा करने के बारे में परेशान हुए बिना पूरे वर्ष के लिए ब्‍याज दर को प्राप्‍त करते हैं। राशि जमा करने के लिए, अधिकतम सीमा, एक वर्ष में 12 किस्‍त होती हैं।

ऑनलाइन ट्रांसफर

ऑनलाइन ट्रांसफर

कई बैंक, पीपीएफ खाते के लिए राशि को ट्रांसफर करने हेतू ऑनलाइन सुविधा भी देते हैं। अगर आप नेटबैंकिंग के माध्‍यम से अपने खाते से पीपीएफ खाते तक पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके खाते में इंटरनेट बैंकिंग एक्‍टीवेट होनी चाहिए। पीपीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर के बारे में अन्‍य जानकारी के लिए क्लिक करें।

नाबालिग पीपीएफ खाता

नाबालिग पीपीएफ खाता

कोई व्‍यक्ति नाबालिग के नाम पर अन्‍य खाते के रूप में खुलवा सकता है। हालांकि, अधिकतम निवेश सीमा, दोनों खातों को मिलाकर मानी जाएगी। इसका मतलब होता है कि प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख रूपए ही जमा किए जा सकते हैं। दोनों खातों को मिलाकर कुल राशि, कर लाभ उपलब्‍धता के लिए कर सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। दो बच्‍चे होने की स्थिति में, एक बच्‍चा और एक अभिभावक, 1.5 लाख रूपए से अधिक का निवेश नहीं कर सकता है, जबकि पत्‍नी और बच्‍चा, अलग से 1.5 लाख रूपए का निवेश कर सकते हैं यानि पूरा परिवार पति-पत्‍नी के नाम से अलग-अलग दो पीपीएफ खातों को खुलवाकर 3 लाख रूपए का निवेश प्रतिवर्ष कर सकते हैं।

संयुक्त खाता

संयुक्त खाता

पीपीएफ, किसी को भी संयुक्‍त खाता खोलने की अनुमति नहीं देता है। खाता, एक ही व्‍यक्ति के नाम पर खोला जा सकता है। एनआरआई, पीपीएफ में निवेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि, वह अपने मौजूदा खाते को चला सकते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), एक पीपीएफ खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं। पहले, एचयूएफ को पीपीएफ खाते में निवेश करने की अनुमति थी और यह नियम मई 2005 से बदल गया।

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