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निकल गई है लास्ट डेट फिर भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

By Ajay Mohan
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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी और वो अब निकल चुकी है। अगर अब भी आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब भी आप रिटर्न भर सकते हैं। हां रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भर सकते। कैसे भर सकते हैं चलिये हम आपको बताते हैं।

निकल गई है लास्ट डेट फिर भी फाइल कर सकते हैं आईटी रिटर्न

1) अगर आप टैक्स भर चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप 31 मार्च 2017 तक रिटर्न भर सकते हैं। टैक्स भरने का मतलब आपकी सैलरी से टैक्स कट चुका है तो। यानि आप अपना आईटी रिटर्न वित्तीय वर्ष में किसी भी समय भर सकते हैं, लेकिन हां आयकर विभाग लेट फीस लगेगी। कितनी लगेगी यह निर्भर करेगा कि आप कितना टैक्स भर रहे हैं।

2) यदि टैक्स नहीं भरा है तो आपको 1 प्रतिशत की पेनाल्टी के साथ आईटी रिटर्न भर सते हैं।

3) रीफंड पर कोई कोई ब्याज नहीं- अगर आपने अपना आईटी रिटर्न 31 अगस्त के बाद भरने जा रहे हैं, तो आपको रीफंड पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। हां आपका रिटर्न स्वीकार जरूर कर लिया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि आपको आय के रूप में 25 हजार रुपए ब्याज कट गया है, लेकिन चूंकि अब तारीख निकल चुकी है, तो आपको आईटी रिटर्न भरने पर यह ब्याज नहीं मिलेगा। हां 31 अगस्त के पहले करते तो जरूर मिल जाता।

4) अगर असेसमेंट ईयर के बाद आईटी रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको 5000 रुपए तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।

5) लास्ट डेट निकलने के बाद आप भरे हुए आईटी रिटर्न में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

अगर आपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट नहीं दिया है, तो आपको अपना आईटी रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट फॉम 120 दिन के अंदर आयकर विभाग को भेजना होगा, अन्यथा आपका रिटर्न रद्द हो सकता है।

English summary

How To File Income Tax Returns After The Due Date?

Individuals can file their tax returns after the due date. However, one cannot file a revised return.
Story first published: Tuesday, September 1, 2015, 18:15 [IST]
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