किसी भी तरह की कैलकुलेशन यानि गणना को करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन टैक्स के मामले में आपको कैलकुलेशन को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार आपसे हिसाब-किताब में झोल हो जाता है और उसकी भरपाई करनी पड़ती है।
इसीलिए, भारत सरकार ने हाल ही में निजी, कॉरपोरेट और अन्य ईकाईयों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैलकुलेटर को लांच किया है, ताकि कर सम्बंधी गणनाओं की प्रक्रिया को हर किसी के लिए आसान बनाया जा सकें।
पढ़ें- आयकर रिटर्न के संबंध में जरूरी बातें
आयकर की वेबसाइट में तीन प्रकार के ऑनलाइन कैलकुलेटर दिए गए हैं जोकि पेज के दाएं ओर टैक्स टूल मेन्यू में दिए गए हैं। हर कोई, कर जटिलता के आधार पर कैलकुलेटर का चयन कर सकता है। कैलकुलेटर पर जाने के लिये नीचे निर्धारित लिंक पर क्लिक करें।
जिन लोगों की आय एकमात्र स्त्रोत है, वो इस कैलकुलेटर के माध्यम से कर देयता की गणना कर सकते हैं। बस निर्धारिती को कुछ मूलभूत जानकारी जैसे- मूल्यांकन वर्ष, कर की स्थिति, आवासीय स्थिति और करयोग्य आय को बताना पड़ता है।
अगर कोई व्यक्ति, विभिन्न स्त्रोतों से आय अर्जित करता है तो वह इस कैलकुलेटर के जरिए कर देयता की गणना कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे उस विशेष वर्ष में विभिन्न पूंजी लाभ और अर्जन का वर्णन देना होगा। कैलकुलेट बटन पर क्लिक करने के बाद, यह, अधिभार और उपकर भुगतानयोग्य के साथ सभी विवरणों को दर्शा देगा।
इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके यह जाना जा सकता है कि निर्धारिती को कितना टैक्स देना होगा। इसके लिए, निर्धारिती को आय का वर्णन देना होगा। एक बार वर्णन देने के बाद, पता चल जाएगी कि आपको कुल कितना टैक्स देना पड़ेगा।
यदि आप आयकर के दायरे में नहीं आते हैं या फिर आप कहीं पर रीटेनर या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको मिलने वाले धन से कंपनी टीडीएस काटती है, तो आप उसकी गणना कर सकते हैं।
यह सलाह दी जाती है कि रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको ठीक वही गणना करनी चाहिए जाे सीबीडीटी के नियमों और अधिनियमों के हिसाब से उपयुक्त हों, न कि उसका उल्लंघन करें।
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