बस कल तक ही भर सकते हैं ITR, लेट होने पर जानिए कितनी पेनाल्टी

नई दिल्ली, जुलाई 30। आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब केवल 1 दिन बचा है। इनकम टैक्स विभाग ने 31 जुलाई को आईटीआर भरने की आखिरी तारीख तय की है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने साफ कहा था कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में अब आपके पास आईटीआर भरने के लिए केवल आज और कल का दिन ही बचा है। अगर आप समयसीमा के अन्दर आईटीआर नहीं भर पाते हैं, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा।

पेनाल्टी के नियम

पेनाल्टी के नियम

भारत का आयकर कानून प्रत्येक इलीजिबल व्यक्ति को आईटीआर भरने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है लेकिन विलंबित आईटीआर पर पेनल्टी लगती है। अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। यह लेट फीस इनकम टैक्स की धारा 234F के तहत ली जाती है। छोटे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अगर वह 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरते हैं तो 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

अलग-अलग है टैक्स सीमा

अलग-अलग है टैक्स सीमा

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाईन विभिन्न करदाताओं के लिए अलग-अलग रखी जाती है। वर्तमान के आयकर नियमों के अनुसार, इंडिविजुअल व हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारिख 31 जुलाई है। 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है और यह उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनके अकाउंट को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है।

आखिरी दिन बढ़ेगा रिटर्न फाइलिंग

आखिरी दिन बढ़ेगा रिटर्न फाइलिंग

भारत के राजस्व सचिव तरूण बजाज ने हाल ही में कहा था कि आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोग आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। उन्होंने बताया कि ''पिछले साल 9-10 फीसदी आयकर रिटर्न आखिरी दिन भरे गये थे। पिछले वित्त वर्ष में आखिरी दिन 50 लाख रिटर्न भरे गए थे।

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