Income Tax Return : आयकर दाखिल करने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 बेहद ही जरूरी डाक्यूमेंट होता है। यह नियुक्ता के माध्यम से कर्मचारियों को स्रोत पर टीडीएस और सैलरी के विवरण के साथ प्रदान किया जाता है।
आयकर प्रावधान के मुताबिक, हर नियोक्ता को टीडीएस के अधीन आय वाले कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना होता है। अगर कोई ऐसा वेतनभोगी कर्मचारी है जिसको फॉर्म फॉर्म 16 प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते है।

एक सीए के मुताबिक, अगर ऐसा कोई वेतनभोगी कर्मचारियों जिसके फॉर्म 16 नहीं मिला है वो फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2023 - 24 के लिए फॉर्म 16 के बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना संभव है।
आमतौर पर फॉर्म 16 का इस्तेमाल वेतन भोगी कर्मचारियों के माध्यम से प्रोसेस को आसान बनाने और सही विवरण को भरने में किया जाता है।
सीए के मुताबिक, बिना फॉर्म 16 के वेतन भोगी कर्मचारी टीडीएस का दावा करने के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ पेमेंट बिल और फॉर्म 26 एएस जैसे अन्य दस्तावेज पेश कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
सीए की तरफ से बताया कि आपको इसके लिए संबंधित फाइनेंशियल ईयर की सैलरी स्लिप एकत्र करनी चाहिए। इन बिलों में भत्ते, वेतन, छूट और अन्य आय स्रोत का स्टेटमैंट होना चाहिए।
सीए के मुताबिक, आखिरी में फॉर्म 26एएस को सत्यापित करना बेहद आवश्यक है, जिसको आयकर विभाग की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि फॉर्म 26 एएस में उल्लेखित टीडीएस विवरण गणना की गयी। आय विवरण से मेल खाता हो। ऐसा आईटीआर जो इ-सत्यापन के बिना फाइल किया गया है। वह इनकम टैक्स रिटर्न अधूरा माना जायेगा। इस मामले पर आयकर विभाग की तरफ से विचार नहीं किया जायेगा।


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