MP के किसानों के लिए राज्य सरकार मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना चला रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सोलर पंप की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। आज हम आपको मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना में आवेदन की प्रोसेस बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन किसानों के पास खुद की भूमि है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 5 हजार रु मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में ऑनलाइन जमा करना जरूरी है। अगर राशि जमा नहीं करते है तो फिर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
अगर किसी कारण आवेदक का सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आवेदन की राशि को बिना किसी ब्याज के आवेदन की राशि वापस कर दी जाती है।
मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना में पात्र होने के लिए आवेदनकर्ता के पास किसान कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही प्रदेश का मूल निवासी ही इस योजना में पात्र है।
योजना में आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, किसान कार्ड, किसानों को कृषि योग्य भूमि के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड आदि डाक्यूमेंट की जरूरत होगी।
मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट में जाना होगा। होम पेज पर दिखाई दे रहे नवीन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इसके बाद नए पेज पर मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी भेजे के विकल्प पर क्लिक करना है और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।
इसके बाद नए पेज में सभी जरूरी जानकारी को डालकर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज खुल जायेगा। उसमे। इसमें कृषक का आधार ईकेवाईवी, जाति स्वघोषणा, बैंक अकाउंट की दिया, से संबंधित खसरे की जानकारी दर्ज करनी होगी।
इसके बाद आपको चाहे गए सोलर पम्प की भी जानकारी दर्ज करनी होगी और नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ईकेवाईसी वाले फॉर्म को भरना होगा। इसके बाद बैंक और अन्य जानकारी को दर्ज करना होगा। इसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर देना है। इस तरह आप बेहद आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: Business Idea: ये बिजनेस ठंड के मौसम में कराएगा तगड़ी कमाई, ऐसे करें शुरू


Click it and Unblock the Notifications