International fund transfer- मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा है। डाकघर इस सेवा के माध्यम लगभग 195 देशों के तमाम क्षेत्रों से भारत में धन हस्तांतरण सेवा की अनुमति देती है। डाकघर वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज जो की एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी है, उसके सहयोग से भारत में अंतरराष्ट्रीय धन ट्रांसफर की सेवा प्रदान करता है। डाकघर दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय धन ट्रांसफर की सर्विस प्रदान करता है।
केवल पैसे मंगाने की है सुविधा
इस योजना के तहत भारत में केवल पैसे मंगाने की अनुमति है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए पैसे मंगाने और परिवार के समर्थन के लिए भेजे गए पैसे की अनुमति है। एमटीएसएस के तहत, भारत से पैसा विदेश भेजने की अनुमति नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा सुरक्षित, कानूनी, तेज और विश्वसनीय है। साथ ही, यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संरक्षित है।
कैसे दूसरे देश से मगाएं पैसा
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, पैसे भेजने वाला व्यक्ति को वेस्टर्न यूनियन के किसी भी स्थान पर जाकर राशि भेजने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। फार्म के साथ उसे भेजने के योग्य राशि और चार्जेज देनी होगी। सिस्टम के माध्यम से लेनदेन भेजे जाने के बाद व्यक्ति को रसीद पर एक यूनिक मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर मिलेगी। इसे संभाल कर रखना होता है। पैसे भेजने के बाद प्राप्तकर्ता डाकघर में जाकर पैसे प्राप्त कनरे के लिए एक फॉर्म भरता है, पहचान पत्र से पहचान सत्यापित करने के बाद रसीद के साथ पूरी राशि मिल जाती है।
इन बातों का रखना है ध्यान
1. प्राप्तकर्ता को पूरी राशि भारतीय रुपये में प्राप्त होती है। आरबीआई के लागू नियमों के अनुसार एक बार में 2500 अमरीकी डालर की अधिकतम सीमा रिसिव किया जा सकता है, यह राशि केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होनी चाहिए।
2. 50,000 रुपए तक की राशि का भुगतान लाभार्थी को नकद में किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक राशि का भुगतान खाता या चेक के माध्यम से किया जाएगा या लाभार्थी के नाम पर अगर डाकघर में बचत खाता है तो उसमें सीधे जमा किया जाएगा। हालांकि, विदेशी पर्यटकों के मामले में अधिक नकद राशि दी जा सकती है।
3. एक कैलेंडर वर्ष में एक व्यक्कि को 30 लेनदेन की है अनुमति
4. डाकघरों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राप्तकर्ता के साथ बेहतर व्यहार करें
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी / एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भारत में सीमा पार से आने वाले धन हस्तांतरण की प्रणाली को रोकने के लिए, धन हस्तांतरण के लाभार्थियों / प्राप्तकर्ताओं को पहाचान स्थापित करने की आवश्यकता होती है।
1. वोटर कार्ड
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. पैन कार्ड
4. राशन कार्ड
5. आधार कार्ड आदि की कॉपी भी ट्रांसफर प्राप्त करने के लिए डाकघर को उपलब्ध करानी होती है
More From GoodReturns

Navin Fluorine के शेयरों में तूफानी तेजी! Q1 Results के दौड़ा शेयर, आगे क्या होगा?

DTH और Cable TV होने वाला है बंद? सरकार के नए नियमों का पूरा Fact Check!

पेट्रोल-डीजल के दाम: आज भी राहत या झटका? जानें अपने शहर के रेट और बचत का गणित

RBI MPC Policy: आज ब्याज दरों पर बड़ा फैसला, आपकी EMI और FD पर क्या होगा असर?

कच्चे तेल में बड़ी गिरावट: आज इन 5 सेक्टर्स के शेयरों में दिखेगी हलचल, चेक करें लिस्ट

3 अगस्त को सोने के दाम स्थिर: क्या आज खरीदारी करना सही रहेगा? जानें 22K और 24K के ताजा रेट

Britannia से Cummins तक, आज इन 5 शेयरों में हलचल, इंट्राडे में रखें नजर!

आज 2 अगस्त को सोने के दाम स्थिर: क्या खरीदारी का सही मौका है? जानें 22K-24K के ताजा रेट

4 अगस्त को सोने के दाम में गिरावट! क्या आज खरीदारी का सही मौका है? जानें 22K और 24K के ताजा रेट

प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर आया है? 'Accept' दबाने से पहले ये गणित जरूर समझें

सोने में निवेश का सही फैसला: SGB, ETF या फिजिकल गोल्ड, आपके लिए क्या है बेस्ट?



Click it and Unblock the Notifications