नई दिल्ली, अगस्त 25। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से अकसर सफर करते हैं या सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे का टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच है। इसी रूट पर टोल चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। बढ़े हुए चार्ज का ऐलान बुधवार को कर दिया गया है।
कितना अधिक लगेगा चार्ज
ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क 2.60 रु प्रति किलोमीटर बढ़ा कर 18.80 रु प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए), जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर काम करता है और 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के साथ जमीन को मैनेज करता है, ने अपनी 74वीं बोर्ड बैठक के बाद इसकी घोषणा की है।
कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल रेट
लेटेस्ट बढ़ोतरी के अनुसार कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल रेट 2.50 रु प्रति किलोमीटर से बढ़ा कर 2.65 रु किलोमीटर कर दी गई है। वाईईआईडीए ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बसों के लिए टोल चार्ज को 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ा कर 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।
बस और ट्रक के लिए नया चार्ज
बस या ट्रक के लिए टोल शुल्क 7.90 रु प्रति किलोमीटर से बढ़ा कर 8.45 रु प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। बयान के अनुसार तीन से छह धुरों (एक्सल्स) वाले वाहनों के लिए टोल 12.05 रु प्रति किमी से बढ़ा कर 12.90 रु प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं बड़े आकार के वाहन और बड़े वाहनों का टोल 15.55 रु प्रति किलोमीटर से बढ़ा कर 18.80 रु प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।
सेफ्टी के लिए 130 करोड़ रु खर्च
वाईईआईडीए ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के सड़क सुरक्षा ऑडिट के आंकड़ों के अनुसार एक्सप्रेसवे के कंसेसियनार ने 130.54 करोड़ रु खर्च किए हैं। बता दें कि इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे के टोल रेट में आखिरी बार 2021 में वृद्धि की गई थी।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे
कुछ समय पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर दोपहिया और उन वाहनों पर 20 गुना अधिक जुर्माना लगाने का ऐलान हुआ है, जिन्हें इस एक्सप्रेसवे से जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) प्रतिबंधित वाहनों के लिए जुर्माना राशि 20 गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसे। अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। इस समय डीएमई पर अनुमति नहीं मिलने वाले वाहनों पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यदि नया नियम लागू होता है, तो यह राशि बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगी। दोपहिया वाहनों के अलावा, डीएमई पर ऑटो-रिक्शा और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भी अनुमति नहीं है। असल में इनके और अन्य वाहनों के बीच स्पीड का अंतर काफी अधिक है। इसीलिए इन वाहनों के लिए डीएमई से गुजरने पर रोक है।
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