काम की खबर : गाड़ी में साइलेंसर और हॉर्न के नियम है सख्त, लगता है तगड़ा जुर्माना
नई दिल्ली, अगस्त 23। यदि आप अपनी बाइक और कार को मोडिफाइड कराते है और हैवी हॉर्न, साइलेंसर का उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपको सावधान होने कि जरूरत है। बता दे कि ट्रैफिक पुलिस दिल्ली की तरफ से इस तरह के वाहन मालिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। ट्रैफिक नियमों के उलंघन करने पर 10 हजार रूपये तक का जुर्माना लग सकता है।
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इसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर दी
ट्वीट करके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान के बारे में सूचित किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस ट्वीट में कहा है कि गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दिल्ली में इस प्रकार का शोर बर्दास्त नहीं किया जायेगा। दिल्ली की जनता ने ट्वीटर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस कदम का स्वागत किया है।
10 हजार रूपये तक का जुर्माना लग सकता है
दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि इससे पहले भी ऐसा करने वालो के खिलाफ दिल्ली पुलिस के तरफ से कार्यवाही की गई थी। अब उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जो लोग प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते है वो ट्रैफिक नियमों का उलंघन करते है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के नियम 39/192 के तहत 10 हजार रूपये तक का जुर्माना प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालो के खिलाफ लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह में हॉर्न बजाता है जहा हॉर्न बजाना बैन है या फिर शांत जगह से हॉर्न बजाता है तो फिर उस पर 2000 रु तक का जुर्माना लग सकता है।
पुलिस टेक्नोलॉजी की सहायता लेगी
अब चालान के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नई टेक्नोलॉजी का इस्लेमाल करेगी। पुलिस का सेंटर फॉर डवलपमेंट एडवांस कप्यूटिंग के साथ करार होने वाला है। जिससे अब सड़को में एडवांस कैमरे होंगे जिनकी सहायता से चालान काटेंगे। अभी इस टेक्नोलॉजी में कुछ समस्या है जिसकी चर्चा इंग्लैंड के एक कंपनी से चल रही है।