नयी दिल्ली। जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वालें सावधान हो जायें क्योंकि टैक्स अधिकारी बैंक खातों सहित संपत्तियों की कुर्की कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी द्वारा जारी किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जीएसटी कमिश्नर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क कर सकता है। इसके बाद वे उन मामलों में पंजीकरण भी रद्द कर सकता है जहां एसओपी के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। इस निर्धारित अवधि की समयसीमा अभी तय नहीं है। इस सेक्शन के मुताबिक कमिश्नर किसी भी संपत्ति को असेसी के बैंक खाते सहित कुर्क कर सकता है। इसके लिए उसे संपत्ति के विवरणों का उल्लेख करते हुए निर्दिष्ट रूप में एक आदेश जारी करना होगा। यह कार्रवाई नोटिस प्राप्त करने के बाद भी 15 दिनों में रिटर्न दाखिल न करने पर होगी।

15 दिन बाद भेजा जायेगा नोटिस
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत पहले 5 बाद नोटिस भेजे जाने के बाद भी रिटर्न न भरने पर 15 दिन बाद असेसमेंट नोटिस भेजा जायेगा। अगर इसके बाद भी रिटर्न न भरने वाले कारोबारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिले तो अधिकारी उसके उपलब्ध रिकॉर्ड या डेटा के आधार पर असेसमेंट करके 30 दिन बाद टैक्स की मांग कर सकेंगे। सीबीआईसी ने यह भी कहा है कि पूरे देश में एक ही टाइमलाइन का पालन होगा।। इसके अलावा एक ही जैसे फॉर्म और फॉर्मेट में नोटिस भेजा जाएगा।
टैक्स बढ़ाने पर सरकार का जोर
इस समय सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सरकार के टैक्स कलेक्शन में कमी आयी है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी कलेक्शन बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा बीते सोमवार को केंद्र सरकार ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को 35,298 करोड़ रुपये जारी किये। राज्य सरकारें आमदनी की हल्की रफ्तार के चलते आ रही वित्तीय समस्याओं की वजह से जीएसटी मुआवजा दिये जाने की मांग कर रही थीं।
यह भी पढ़ें - आईआरसीटीसी : बिना पैसे अदा किये करें टिकट बुक, जानिये तरीका
More From GoodReturns

अदाणी एंटरप्राइजेज ने एयरलाइन लॉन्च की अटकलों को किया खारिज, कहा- रिपोर्ट्स निराधार

भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें

Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?

ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका

US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति

GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग

Russia ने 6 महीने में बेच दिया 44 टन सोना! रूस क्यों घटा रहा है अपना Gold Reserve?

Indo-MIM Listing Today: आज बाजार में होगी धमाकेदार एंट्री! लिस्टिंग के बाद शेयर बेचने का सही तरीका

मुंबई बारिश अलर्ट: बैंकिंग ठप होने पर पैसे की किल्लत से कैसे बचें? जानें स्मार्ट तरीके



Click it and Unblock the Notifications