हमारे देश पहचान से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड. लेकिन अगर किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे हमें इन डॉक्यूमेंट का क्या करना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं.

आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. इन डॉक्यूमेंट की जरुरत हमें कई तमाम कामों में पड़ती है. वहीं इन डॉक्यूमेंट के बिना बैंक में अकाउंट तक नहीं खोल सकता. लेकिन इन डॉक्यूमेंट का क्या करें, जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाए. चलिए फटाफट जान लेते है.
मरने के बाद व्यक्ति के आधार कार्ड का क्या करें?
इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल आधार कार्ड को रद्द करने के लिए या सरेंडर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई है. लेकिन आप इसे लॉक कर सकते हैं. अगर आप आधार कार्ड को लॉक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
यहां आपको My Aadhaar का ऑप्शन दिया जाएगा. इसके बाद आपको Aadhaar Service का ऑप्शन चुना होगा. फिर आपको Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको यहां 12 अंको का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
फिर आपको send otp का ऑप्शन चुना होगा. जिसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को दर्ज करते ही आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक या अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा. वहीं अगर व्यक्ति किसी योजना से जुड़ा हुआ है, तो उस योजना के विभाग में परिवार वालों को जानकारी देनी होगी.
पैन कार्ड का क्या करें?
पैन कार्ड की जरूरत कई जरूरी काम में पड़ती है. जैसे इनकम टैक्स भरना या फिर डीमैट अकाउंट खोलना. लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कार्ड को सरेंडर करना चाहिए. ऐसा करने के लिए मृतक के परिवार को इनकम टैक्स विभाग को इसके बारे में जानकारी देनी होगा. वहीं सभी जरूरी डॉक्यूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना चाहिए. ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर दिक्कत ना हो.


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