ATM से निकले कटे-फटे नोट तो क्या करें, यहां जानिए
RBI rule on damaged Notes: आज के सयम में लगभग सभी लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं। एटीएम से पैसा निकालते समय कई बार ऐसा होता है कि फटे हुए नोट निकल आते हैं। हम सबको पता है कि ये फटे हुए नोट कहीं कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एटीएम से नोट निकलने के बाद इसे वापस डालने का विकल्प नहीं होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या कभी हो जाता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन नोटो को जीस बैंक का एटीएम है, उसके ब्रांच में जाकर आसानी से बदल सकते हैं।
इन बातों को याद रखना है जरूरी
एटीएम से निकला फटा हुआ नोट बदलेन के लिए आपको ATM से पैसा निकालने का डेट, समय और जिस स्थान पर एटीएम है वह याद रखना होना। नोट बदलने के लिए बैंक में आपको यह सभी जानकादी देनी होगी। बैंक के एटीएसम से निकला रिसिप्ट को भी आपको बैंक में दिखाना होगा, अगर पर्ची नहीं है तो पैसे निकालने का मैसेज आपको जरूर बैंक में दिखाना होगा।
RBI की है गाइडलाइन
एटीएम से निकले कटे-फटे नोट बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गाइडलाइन जारी की है। RBI के नियम के मुताबिक एटीएम में नोट डालने से पहले नोटो को पूरी तरीके से चेक किया जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी कटे या फटे नोट एटीएम से निकलते हैं तो आप संबंधित बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं।
बैंक नोट बदलने से नहीं कर सकता मना
कोई भी बैंक ATM से मिले कटे-फटे नोटों को बदलने से इंकार नहीं कर सकता है। अगर बैंक के कर्मचारी नोट बदलने से मना करते हैं तो इसकी शिकायत की जा सकती है। नियक के मुताबिक बैंक से निकले कटे-फटे नोटों की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। एटीएम में पैसा डालने वाली एजेंसी यह जिम्मेदारी नहीं लेती है। SBI ने फटे हुए नोट मिलने की शिकायत के लिए विकल्प दिया है। ग्राहक crcf.sbi.co.in/ccf/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।
हम सबको पता है कि ये फटे हुए नोट कहीं कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एटीएम से नोट निकलने के बाद इसे वापस डालने का विकल्प नहीं होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या कभी हो जाता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन नोटो को जीस बैंक का एटीएम है, उसके ब्रांच में जाकर आसानी से बदल सकते हैं।
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