Voluntary Retirement: दिवाली से पहले सरकार ने दिया अपने कर्मचारियों को तोहफा, बदल दिया ये बड़ा नियम

दिवाली सीजन के शुभ मौके पर सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने रिटायरमेंट को लेकर नियम में बड़ा बदलवा किया है. इस बदलाव से कर्मचारियों को कई फायदें मिलने वाले हैं.

voluntary retirement rules for central government employees

सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई केंद्र कर्मचारी 20 साल काम कर रिटायरमेंट ले सकते हैं. जो भी कर्मचारी 20 साल में रिटायरमेंट लेंगे, उन्हें एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना ) का लाभ मिलता रहेगा.

2009 में एनपीएस में किए गए बदलाव के बाद अब इसका फायदा प्राइवेट कर्मचारी भी ले सकते हैं.

अब केंद्र कर्मचारियों को मिलेगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट का फायदा

हाल ही में किए गए बदलाव के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत वॉलेंटरी रिटायरमेंट का फायदा ले सकते हैं. वॉलेंटरी रिटायरमेंट की सुविधा उन सभी कर्मचारियों को दी जएगी, जो भी केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के तहत एनपीएस में आते हैं.

अब केंद्र कर्मचारी 20 साल सर्विस पूरी कर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं. लेकिन आपको इसमें 20 साल तक लगातर सर्विस देनी होगी. 20 साल सर्विस देने के बाद रिटायरमेंट लेने पर भी वॉलेंटरी रिटायरमेंट वाले शख्स को सारे लाभ मिलेंगे.

वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए ये होगी बड़ी शर्त

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसे कम से कम तीन महीने पहले ही अपने विभाग को लिखित में सूचित करना होगा. वहीं कर्मचारी के नियोक्ता इस लिखित एप्लिकेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे,

तीन महीने नोटिस पीरियड के बाद व्यक्ति का रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा.

वॉलेंटरी रिटायर को मिलती रहेगी ये सुविधा

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जो भी केंद्रीय कर्मचारी वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेगा, उसे PFRDA की सुविधा मिलती रहेगी. PFRDA के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं रिटायरमेंट कर्मचारियों को मिलती रहेगी. वहीं ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी ने एनपीएस में खाता खुलाया है, तो उन्हें ये जानकारी PFRDA को देना आवश्यक है.

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इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 80 या उसे ज्यादा के रिटायर कर्मचारियों के पेंशन में इजाफा किया है. यह पता चला है कि जो लोग 80 से 85 साल के हो गए हैं, उन्हें मूल पेंशन का 20 प्रतिशत दिया जाएगा. ऐसे ही 85 से 90 साल की उम्र वाले पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत मिलेगा. इसके अलावा 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 साल की आयु वाले लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा.

ऐसे ही 100 या उसे ज्यादा उम्र के रिटायर कर्मचारियों को मूल पेंशन का 100 फीसदी मिलेगा.

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