Vivad Se Vishwas Scheme: विवाद से विश्वास स्कीम को लेकर बड़ी खबर! टैक्सपेयर्स को मिली राहत, जानें ताजा अपडेट

Vivad Se Vishwas Scheme: विवाद से विश्वास स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है. लंबित आयकर विवादों को सुलझाने में अधिक करदाताओं को शामिल करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 को संशोधित किया गया. वित्त मंत्रालय ने चार विशिष्ट स्थितियों की पहचान की, जिनमें शुरू में कई लोग भाग लेने से वंचित रह गए थे. मंत्रालय की 20 जनवरी, 2025 के एक आदेश में इन मुद्दों को संबोधित किया गया, जिससे अधिक करदाताओं को विवादित टैक्स रकम के एक निर्दिष्ट हिस्से का भुगतान करके बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या जुर्माने के विवादों को निपटाने की अनुमति मिली है.

विवादित टैक्स मनी का 100% होगा पेमेंट

इस योजना का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को 31 जनवरी, 2025 तक विवादित कर राशि का 100% भुगतान करना होगा. यदि यह समयसीमा चूक जाती है, तो राशि बढ़कर 110% हो जाती है. चार समस्याग्रस्त स्थितियाँ टैक्स आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने के समय और प्रक्रिया से संबंधित थीं. खास तौर पर समस्याएं तब उत्पन्न हुईं जब 22 जुलाई, 2024 से पहले एक आदेश पारित किया गया था, लेकिन अपील इस तिथि के बाद अनुमत समय सीमा के भीतर दायर की गई थी, बिना किसी विलंब की क्षमा के लिए आवेदन किए.

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अपडेट

मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन परिस्थितियों में दायर अपीलों को 22 जुलाई, 2024 तक लंबित माना जाएगा. इससे वे करदाता इस योजना के लिए पात्र हो गए. यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मूल शर्त यह थी कि केवल 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील वाले मामले ही पात्र होंगे. इससे वे करदाता बाहर हो गए जिन्हें इस तिथि से पहले आदेश प्राप्त हुए थे लेकिन उन्होंने अभी तक अपील दायर नहीं की थी.

Vivad se Vishwas Scheme

नए आदेश में यह सुधार करते हुए कहा गया है कि यदि अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की जाती है, तो वे करदाता अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. विभिन्न टैक्स प्रोफेशनल्स ने इस अद्यतन के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इसने कुछ करदाताओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विसंगति और भेदभाव को हल किया है.

टैक्स विवाद का सॉल्युशन

विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष मामले और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 264 के तहत संशोधन के लिए आवेदन जो निर्दिष्ट तिथि तक लंबित थे, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है. इस अपडेट को मुकदमेबाजी को कम करने और कर विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाकर करदाताओं को राहत प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

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