नयी दिल्ली। सरकार ने मौजूदा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैलिडिटी को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्यों को जारी की गयी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य मोटर व्हीकल दस्तावेजों की वैलिडिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये विस्तार उन वाहनों के डॉक्यूमेंट्स के लिए है, जिनकी वैलिडिटी को लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़वाया जा सका और इनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी।
पांचवी बार बढ़ाई गई वैलिडिट
कोरोना संकट के मद्देनजर ये पांचवी बार है, जब मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। इसने पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी को आगे बढ़ाने के लिए 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी।
30 जून तक माना जाए वैलिड
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी में कहा कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक मानी जाए। मंत्रालय के अनुसार प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैलिड मानें। इससे लोगों को ट्रांसपोर्ट से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
आखिरी बार हो सकती है बढ़ोतरी
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह इस संबंध में अंतिम एडवाइजरी हो सकती है। यानी संभव है कि इसके बाद इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को न बढ़ाया जाए। फिलहाल मंत्रालय ने राज्यों को पत्र जारी कर नागरिकों को राहत दी है। इससे पहले कई नोटिफिकेशन के जरिए यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस और आरसी जैसे दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस को करें आधार से लिंक
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सभी ड्राइवरों से कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए कहा। नए नियम का मकसद आम जनता के लिए सेवाओं को परेशानी मुक्त बनाना है। आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कराने पर सबसे बड़ा फायदा होगा डुप्लीकेसी खत्म होने का। कोई भी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। दूसरे एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी की स्थिति में पहचान आसानी से हो सकेगी।
कैसे करें लिंक
आधार को लाइसेंस से लिंक करने के लिए राज्य सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। यहां लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप-डाउन मेनू में से ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प चुनें। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। अब दिए गए स्पेस में 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। जरूरी डिटेल भरने के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। प्रोसेस को पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें। यदि ड्राइविंग लाइसेंस निर्धारित समयसीमा के भीतर डीएल से लिंक करने में विफल रहने पर ड्राइविंग लाइसेंस निष्क्रिय हो जाएगा। यानी एक निश्चित अवधि में डीएल को आधार से लिंक न करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एनएक्टिव हो सकता है।
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