
Uttarakhand Government Scheme : देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। उत्तराखंड सरकार की विधवा महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना चला रही है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना का नाम उत्तराखंड विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना है। उत्तराखंड सरकार इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप भी उत्तराखंड सरकार की इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं उत्तराखंड सरकार की इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
कितनी मिलती है आर्थिक सहायता
उत्तराखंड सरकार विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 11 हजार रु की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।
क्या है उत्तराखंड विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता
अगर हम उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना में पात्रता की बात करें, तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी है, तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी नहीं हैं, तो फिर आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही अगर आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है, तो आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
इस योजना में आवेदन करने के लिए इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
अगर आप सरकार की इस योजना में आवेदन करते हैं, तो आपको कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको तहसीलदार से प्राप्त विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इतना ही नहीं इसके साथ ही जो व्यक्ति विधवा महिला से विवाह करता है। उसका दूसरी किसी महिला से शादी ना होने का प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी।


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